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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   High Court stays Powari Panchayat's ban; directs continuation of Kinnaur Kailash Yatra.

हिमाचल: पोवारी पंचायत के प्रतिबंध पर हाईकोर्ट की रोक, किन्नौर कैलाश यात्रा जारी रखने का निर्देश

Thu, 23 Jul 2026 06:59 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 23 Jul 2026 06:59 PM IST
सार

 प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा पर पोवारी ग्राम पंचायत की ओर से स्थायी प्रतिबंध लगाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल और उपायों का पालन करते हुए यात्रा का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

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High Court stays Powari Panchayat's ban; directs continuation of Kinnaur Kailash Yatra.
किन्नौर कैलाश। - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा पर पोवारी ग्राम पंचायत की ओर से स्थायी प्रतिबंध लगाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल और उपायों का पालन करते हुए यात्रा का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ग्राम पंचायत पोवारी को यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप न करने के आदेश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार, डीसी, एसडीएम और ग्राम पंचायत पोवारी को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है।

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न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि किन्नौर कैलाश यात्रा 1 से 30 जुलाई तक प्रस्तावित है, इसे नियमानुसार जारी रखा जाए। राज्य सरकार और उपायुक्त, एसडीएम और एसपी यह सुनिश्चित करें कि यात्रा बिना किसी रुकावट और सभी सुरक्षा मानकों के साथ चलती रहे। अदालत ने अपने फैसले में मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत पोवारी के पास कानूनन ऐसा कोई अधिकार या शक्ति नहीं है कि वह अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी सहकारी संस्था या सोसायटी को भंग कर सके। किन्नौर कैलाश यात्रा अनादि काल से आयोजित की जा रही है और इसमें देश भर से विभिन्न क्षेत्रों व धर्मों के श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यात्रा को आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से 12 जून 2026 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया था। ऐसे में किसी ग्राम पंचायत की ओर से इसे रोकने का आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

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यह है मामला
बता दें कि यह विवाद पोवारी ग्राम पंचायत की ओर से 13 जुलाई को पारित एक प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ था। ग्राम सभा की एक विशेष बैठक में 112 लोगों ने यात्रा का विरोध किया था, जबकि 62 लोगों ने यात्रा जारी रखने के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे। बहुमत का हवाला देते हुए ग्राम पंचायत पोवारी ने किन्नौर कैलाश यात्रा को हमेशा के लिए बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया और साथ ही यात्रा का प्रबंधन करने वाली पंजीकृत सोसायटी को भी भंग करने का आदेश जारी कर दिया। पंचायत के इस सांविधानिक फैसले के खिलाफ पंजीकृत सोसायटियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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