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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two years rigorous imprisonment for Chitta smuggling accused

Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा तस्करी के दोषी को दो साल का कठोर कारावास

Wed, 10 Dec 2025 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 10 Dec 2025 11:10 PM IST
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चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा प्रीति ठाकुर की अदालत ने चिट्टा तस्करी के मामले में विनय राणा निवासी चमन कॉलोनी, धनास, चंडीगढ़ को दोषी करार दिया। दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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चंबा के जिला अटॉर्नी दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि 25 अक्तूबर 2021 को एसएनसीसी यूनिट कांगड़ा के मुख्य अभियोजक विक्रांत कालिया की अगुवाई में एएसआई करतार सिंह, एचएचसी मोहम्मद असलम, एचएचसी मनोहर लाल और आरक्षी संजय कुमार परेल पुल पर मौजूद थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि विनय राणा के पास प्रतिबंधित पदार्थ है। टीम ने मौके पर बालू पुल पर पहुंचकर आरोपी को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी विनय राणा के पास से 13.93 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एसएनसीसी यूनिट कांगड़ा के मुख्य अभियोजक विक्रांत कालिया और सदर पुलिस स्टेशन के मुख्य अभियोजक भाग सिंह ने की। टीम ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। इसके तहत आरोपी पर उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। मामले से जुड़े 15 गवाहों को पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश चंबा प्रीति ठाकुर की अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया।
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