फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two years imprisonment to two convicts in case of possession of charas

Hamirpur (Himachal) News: चरस रखने के मामले में दो दोषियों को दो साल का कारावास

Thu, 08 Jun 2023 10:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jun 2023 10:56 PM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने चरस रखने से संबंधित एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 में पुलिस थाना हमीरपुर के तहत गांव मनसुई में गश्त के दौरान पुलिस ने सुनसान जगह पर एक कार को देखा। जब पुलिस वहां पहुंची तो कार सवार कार को स्टार्ट कर वहां से भागने का प्रयास करने लगे लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। कार में रवि ठाकुर गांव कोहीं, डाकघर बफड़ी, जिला हमीरपुर और राजीव कुमार गांव चौकड़, डाकघर अग्घार जिला हमीरपुर बैठे हुए थे।
विज्ञापन

पुलिस ने जब कार की तालाशी ली तो कार से सिरिंज का एक पैकेट और एक सिंरिज में कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ बरामद किया। इसके अलावा एक अन्य पैकेट भी बरामद हुआ, जिसमें 7.46 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने रवि और राजीव दोनों को गिरफ्तार का एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 20 गवाह पुलिस की ओर से पेश किए गए। गवाहों के बयान और मौके पर बरामद साक्ष्यों के आधार पर जिला सत्र न्यायधीश विकास भारद्वाज की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को दो साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed