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मारपीट के पांच दोषियों को दो साल की कैद, पांच हजार जुर्माना
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Two years imprisonment for five convicts of assault, five thousand fine
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हमीरपुर। जेएमएफसी कोर्ट नंबर दो शिखा लखनपाल की अदालत ने मारपीट के एक मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सोनी कुमार, संजीव कुमार, जगदीश चंद, रेखा देवी व संतोष कुमारी निवासी पलपल तहसील भोरंज को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत 15 दिन, धारा 323 के तहत छह माह व 500 रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत दो साल कैद की सजा और 1500 रुपये जुर्माना, धारा 427 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना व धारा 281 के तहत एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने बताया कि 14 फरवरी 2015 को देवराज पुत्र भगीरथ निवासी गांव भंदरू दिहाड़ी लगाकर वापस घर जा रहा था तो रास्ते में आरोपियों ने उसे अपने आंगन में ले जाकर डंडों और सरियों से मारपीट की। जिसमें उसे चोटें लगीं। इस घटना को लेकर देवराज ने थाना भोरंज में शिकायत दर्ज करवाई थी। एएसआई स्वर्ण रूप सिंह ने मामले की जांच करने के उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं, अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।
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इसके साथ ही दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत 15 दिन, धारा 323 के तहत छह माह व 500 रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत दो साल कैद की सजा और 1500 रुपये जुर्माना, धारा 427 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना व धारा 281 के तहत एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने बताया कि 14 फरवरी 2015 को देवराज पुत्र भगीरथ निवासी गांव भंदरू दिहाड़ी लगाकर वापस घर जा रहा था तो रास्ते में आरोपियों ने उसे अपने आंगन में ले जाकर डंडों और सरियों से मारपीट की। जिसमें उसे चोटें लगीं। इस घटना को लेकर देवराज ने थाना भोरंज में शिकायत दर्ज करवाई थी। एएसआई स्वर्ण रूप सिंह ने मामले की जांच करने के उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं, अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।
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