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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two individuals caught with charas convicted; sentenced to three years each.

Hamirpur (Himachal) News: चरस के साथ पकड़े दो लोग दोषी करार, तीन-तीन साल की हुई सजा

Sun, 05 Apr 2026 01:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 05 Apr 2026 01:08 AM IST
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हमीरपुर। पुलिस थाना भोरंज के तहत चरस के साथ पकड़े गए दो लोगों को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।
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जुर्माने की राशि अदा न करने की सूरत में दोषियों को चार-चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। नशे के साथ पकड़े दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु ने यह सजा सुनाई है। अभियोजन की पक्ष से अधिवक्ता अजय ठाकुर ने मामले की पैरवी की।
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थाना भोरंज के तहत सहदेव बुद्धा और वीरेंद्र बुद्धा दोनों निवासी पेरे डाकघर दिलचौर, जिला जुमला, नेपाल को 24 दिसंबर 2024 को 496 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे को अदालत में भेजा।
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इसके चलते अब दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश सचिन रघु ने सजा सुनाई है।
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