फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two convicts sentenced to two years in jail in heroin case

Hamirpur (Himachal) News: हेरोइन के मामले में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा

Fri, 18 Sep 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 18 Sep 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने 42.69 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में दो दोषियों कुलदीप कुमार और कर्म चंद को दो-दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने बताया कि 23/24 जनवरी 2022 की मध्यरात्रि करीब 12:10 बजे पुलिस टीम ने शुक्कर खड्ड पुल के पास झिरालड़ी में नाकाबंदी की थी। इसी दौरान कार सवार कुलदीप कुमार और कर्म चंद की तलाशी लेने पर 42.69 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
विज्ञापन

पुलिस थाना सदर हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। धारा 21 के तहत दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

वहीं, धारा 29 के तहत दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed