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Hamirpur (Himachal) News: हेरोइन के मामले में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा
Fri, 18 Sep 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:27 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने 42.69 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में दो दोषियों कुलदीप कुमार और कर्म चंद को दो-दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने बताया कि 23/24 जनवरी 2022 की मध्यरात्रि करीब 12:10 बजे पुलिस टीम ने शुक्कर खड्ड पुल के पास झिरालड़ी में नाकाबंदी की थी। इसी दौरान कार सवार कुलदीप कुमार और कर्म चंद की तलाशी लेने पर 42.69 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
पुलिस थाना सदर हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह पेश किए।
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गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। धारा 21 के तहत दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 29 के तहत दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने 42.69 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में दो दोषियों कुलदीप कुमार और कर्म चंद को दो-दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने बताया कि 23/24 जनवरी 2022 की मध्यरात्रि करीब 12:10 बजे पुलिस टीम ने शुक्कर खड्ड पुल के पास झिरालड़ी में नाकाबंदी की थी। इसी दौरान कार सवार कुलदीप कुमार और कर्म चंद की तलाशी लेने पर 42.69 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
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पुलिस थाना सदर हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह पेश किए।
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गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। धारा 21 के तहत दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 29 के तहत दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।