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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Three years rigorous imprisonment to the person guilty of breaking teeth, Rs 7500 fine

Hamirpur (Himachal) News: दांत तोड़ने के दोषी व्यक्ति को तीन साल की कठोर सजा, 7500 रुपये जुर्माना

Sat, 30 Sep 2023 12:38 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Sep 2023 12:38 AM IST
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हमीरपुर। रास्ता रोक कर मारपीट और अपमानित करने तथा पीड़ित का दांत तोड़ने का आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार को दोषी व्यक्ति को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हमीरपुर विशाल बमनोत्रा की अदालत ने तीन साल का कठोर कारावास और 7,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत में कुल नौ गवाह अदालत में पेश हुए। हमीरपुर न्यायालय में मामले की पैरवी करने वाले सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक के अनुसार पुलिस थाना सुजानपुर के तहत आते गांव बैरी में 26 नवंबर 2014 को गांव बेरी निवासी किशोर कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एक मामला दर्ज हुआ था।
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पीड़ित व्यक्ति बैरी गांव में स्थित चिकन कॉर्नर की दुकान पर किशोर कुमार के साथ बैठा हुआ था। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। आरोपी ने पाड़ित को गालियां देकर अपमानित किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह वहां से जाने लगा तो दुकानदार ने उसका रास्ता रोका और पीड़ित के मुंह पर अपना सिर जोर से मार दिया। इससे पीड़ित का एक दांत टूट गया। इस मामले की पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दी गई। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद अस्पताल में मेडिकल करवाया और मामले की छानबीन पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत ने किशोर कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया है। भादंसं की धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा, भादंसं की धारा 323 के तहत एक साल की कठोर सजा और एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा, भादंसं की धारा 325 के तहत तीन साल की कठोर सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा, जबकि भादंसं की धारा 504 के तहत दो साल की कठोर सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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