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Hamirpur (Himachal) News: चोरी करने पर महिला समेत तीन लोगों को तीन साल का कारावास
Tue, 25 Feb 2025 12:39 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 25 Feb 2025 12:39 AM IST
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हमीरपुर। एसीजेएम हमीरपुर विशाल भमनोत्रा की अदालत ने चोरी के मामले में महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विभिन्न धाराओं के तहत आरोप साबित होने के बाद अदालत ने आरोपियों को सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
सात अगस्त 2023 को दिन के समय जिला हमीरपुर के छंब में आरोपियों ने घर के अंदर अलमारी तोड़कर दो जेंट्स सोने की अंगूठियां, दो जेंट्स सोने की चेन, दो सोने की नथ, एक मंगलसूत्र, एक मांग टीका, दो महिलाओं की अंगूठियां और 40,000 रुपये नकद भी चुराए। जिस पर मामला दर्ज किया गया।
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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक और रितिका तेजटा ने की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए 41 गवाहों की जांच की गई।
साक्ष्य के समापन और अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया। दोष सिद्ध होने पर सुरिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी नादौन और मोहम्मद शरीफ उर्फ टिंडा पुत्र मोहम्मद गुज्जर निवासी गांव कोटि चंडियार, डाकखाना सुरजन चालोग, तहसील और पुलिस स्टेशन बणी, जिला कठुआ (जम्मू-कश्मीर) और सलीमा बेगम पत्नी बशीर शाह निवासी चौगान बशौली, तहसील बशौली, जिला कठुआ (जम्मू और कश्मीर) को यह सजा सुनाई गई है।
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विभिन्न धाराओं के तहत आरोप साबित होने के बाद अदालत ने आरोपियों को सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
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सात अगस्त 2023 को दिन के समय जिला हमीरपुर के छंब में आरोपियों ने घर के अंदर अलमारी तोड़कर दो जेंट्स सोने की अंगूठियां, दो जेंट्स सोने की चेन, दो सोने की नथ, एक मंगलसूत्र, एक मांग टीका, दो महिलाओं की अंगूठियां और 40,000 रुपये नकद भी चुराए। जिस पर मामला दर्ज किया गया।
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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक और रितिका तेजटा ने की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए 41 गवाहों की जांच की गई।
साक्ष्य के समापन और अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया। दोष सिद्ध होने पर सुरिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी नादौन और मोहम्मद शरीफ उर्फ टिंडा पुत्र मोहम्मद गुज्जर निवासी गांव कोटि चंडियार, डाकखाना सुरजन चालोग, तहसील और पुलिस स्टेशन बणी, जिला कठुआ (जम्मू-कश्मीर) और सलीमा बेगम पत्नी बशीर शाह निवासी चौगान बशौली, तहसील बशौली, जिला कठुआ (जम्मू और कश्मीर) को यह सजा सुनाई गई है।