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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Three found guilty in forgery case, sentenced to 8 months imprisonment and six thousand fine

Hamirpur (Himachal) News: जालसाजी के मामले में तीन दोषी करार, 8 माह कैद व छह हजार जुर्माने की सजा

Fri, 23 Feb 2024 08:32 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 08:32 PM IST
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हमीरपुर। धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में संलिप्त तीन लोगों को नादौन अदालत ने आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के साथ ही दोषियों को 6000 जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। न्यायाधीश गीतिका कपिला की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नादौन निवासी भगवती देवी की शिकायत के आधार पर नादौन पुलिस थाना में 16 जुलाई 2017 को तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोपी रमेश कुमार वार्ड नंबर 5 नादौन, आशा कुमारी और अनु सेठी निवासी नादौन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420,468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। मामले में 12 गवाहों की गवाही हुई। गवाहों की गवाही को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।
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