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Hamirpur (Himachal) News: मां-बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला करने के तीन आरोपी दोषी करार
Mon, 11 May 2026 12:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Mon, 11 May 2026 12:57 AM IST
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हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की अदालत ने नादौन उपमंडल के तरेटी गांव में मां-बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन दोषियों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने उन्हें हत्या के प्रयास (धारा 307) के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 नवंबर 2022 की शाम करीब 7 बजे तरेटी निवासी सुरेंद्र कुमार अपनी माता रेखा देवी के साथ पशुशाला से घर लौट रहे थे। रास्ते में तीन आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
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इसी बीच एक आरोपी ने रेखा देवी पर ईंट से हमला किया और फिर घर से कुल्हाड़ी लाकर सुरेंद्र के सिर पर वार किया। बीच-बचाव करने आई रेखा देवी के चेहरे पर भी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। आईपीसी की धारा 325/34 के तहत तीनों दोषियों को एक-एक साल कैद और 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 323/34 के तहत दो-दो महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना और धारा 341 और 504 के तहत भी एक-एक महीने की कैद और जुर्माना लगाया गया है।
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अदालत ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने उन्हें हत्या के प्रयास (धारा 307) के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 नवंबर 2022 की शाम करीब 7 बजे तरेटी निवासी सुरेंद्र कुमार अपनी माता रेखा देवी के साथ पशुशाला से घर लौट रहे थे। रास्ते में तीन आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
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इसी बीच एक आरोपी ने रेखा देवी पर ईंट से हमला किया और फिर घर से कुल्हाड़ी लाकर सुरेंद्र के सिर पर वार किया। बीच-बचाव करने आई रेखा देवी के चेहरे पर भी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। आईपीसी की धारा 325/34 के तहत तीनों दोषियों को एक-एक साल कैद और 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 323/34 के तहत दो-दो महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना और धारा 341 और 504 के तहत भी एक-एक महीने की कैद और जुर्माना लगाया गया है।