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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Those with annual income less than Rs 3 lakh are eligible for free legal aid: Baig

3 लाख से कम सालाना आय वाले मुफ्त कानूनी मदद के पात्र : बेग

Tue, 30 Jul 2024 04:48 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2024 04:48 PM IST
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पांडवीं में दी महत्वपूर्ण अधिनियमों और योजनाओं की जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को ग्राम पंचायत पांडवीं में जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से जिला अग्रणी बैंक कार्यालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से आयोजित शिविर में लोगों को महत्वपूर्ण अधिनियमों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।


जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव असलम बेग ने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। मुफ्त कानूनी सहायता योजना इनमें से महत्वपूर्ण है। एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानव तस्करी के शिकार लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, किसी भी तरह के अत्याचार और तेजाब हमलों की शिकार महिलाओं की मदद के लिए भी नालसा ने योजनाएं आरंभ की हैं। पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से आग्रह किया कि वे पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। जिला अग्रणी प्रबंधक टशी नमग्याल ने बैंकिंग योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दी। तहसील कल्याण अधिकारी बलदेव सिंह ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। एएसआई अजायब सिंह ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।
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