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Hamirpur (Himachal) News: इंतजार खत्म...बड़सर को मिला नगर पंचायत का दर्जा
Sat, 28 Feb 2026 01:15 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 28 Feb 2026 01:15 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बड़सर (हमीरपुर)। लंबे समय से बड़सर को नगर पंचायत का दर्जा मिलने को लेकर लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। अब लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जुड़ गए हैं। बड़सर को नगर पंचायत का दर्जा देने को लेकर शहरी विकास विभाग ने अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।
विभाग की ओर से 25 फरवरी को जारी अधिसूचना में पूर्व में प्राप्त आपत्तियों, न्यायालय के निर्देशों तथा विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नगर पंचायत के गठन को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से 23 नवंबर, 2024 को नगर पंचायत बड़सर के गठन का प्रस्ताव जारी किया गया था। प्रस्ताव से प्रभावित लोगों से उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे।
प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत 20 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना को कुछ लोगों द्वारा नागरिक रिट याचिका के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2025 को मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश दिए कि प्रभावित पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए और उसके बाद ही नियमों के अनुसार कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश जारी किया जाए।
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न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सभी आपत्तियों पर दोबारा विस्तार से विचार किया गया। इसके बाद 9 फरवरी को विधिसम्मत निर्णय लिया और अब सरकार ने अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए नगर पंचायत बड़सर के गठन को प्रभावी कर दिया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली भूमि और भवनों को तीन वर्ष की अवधि तक संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।
क्षेत्र के निवासियों के परंपरागत अधिकार, जल स्रोतों के उपयोग तथा अन्य स्थानीय अधिकार यथावत जारी रहेंगे। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों, निदेशालयों तथा उपायुक्त हमीरपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
नगर पंचायत के गठन से क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का विस्तार, सफाई व्यवस्था में सुधार, बेहतर सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और योजनाबद्ध विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, स्थानीय स्तर पर अब विकास योजनाओं के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध होने से क्षेत्र के समग्र विकास का रास्ता भी साफ हो गया है।
कोट :
बड़सर को अब नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मैं शिमला में हूं। नोटिफिकेशन की कॉपी हमें मिल चुकी है। -स्वाति डोगरा, एसडीएम बड़सर
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बड़सर (हमीरपुर)। लंबे समय से बड़सर को नगर पंचायत का दर्जा मिलने को लेकर लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। अब लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जुड़ गए हैं। बड़सर को नगर पंचायत का दर्जा देने को लेकर शहरी विकास विभाग ने अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।
विभाग की ओर से 25 फरवरी को जारी अधिसूचना में पूर्व में प्राप्त आपत्तियों, न्यायालय के निर्देशों तथा विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नगर पंचायत के गठन को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से 23 नवंबर, 2024 को नगर पंचायत बड़सर के गठन का प्रस्ताव जारी किया गया था। प्रस्ताव से प्रभावित लोगों से उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे।
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प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत 20 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना को कुछ लोगों द्वारा नागरिक रिट याचिका के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2025 को मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश दिए कि प्रभावित पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए और उसके बाद ही नियमों के अनुसार कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश जारी किया जाए।
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न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सभी आपत्तियों पर दोबारा विस्तार से विचार किया गया। इसके बाद 9 फरवरी को विधिसम्मत निर्णय लिया और अब सरकार ने अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए नगर पंचायत बड़सर के गठन को प्रभावी कर दिया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली भूमि और भवनों को तीन वर्ष की अवधि तक संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।
क्षेत्र के निवासियों के परंपरागत अधिकार, जल स्रोतों के उपयोग तथा अन्य स्थानीय अधिकार यथावत जारी रहेंगे। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों, निदेशालयों तथा उपायुक्त हमीरपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
नगर पंचायत के गठन से क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का विस्तार, सफाई व्यवस्था में सुधार, बेहतर सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और योजनाबद्ध विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, स्थानीय स्तर पर अब विकास योजनाओं के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध होने से क्षेत्र के समग्र विकास का रास्ता भी साफ हो गया है।
कोट :
बड़सर को अब नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मैं शिमला में हूं। नोटिफिकेशन की कॉपी हमें मिल चुकी है। -स्वाति डोगरा, एसडीएम बड़सर