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Hamirpur (Himachal) News: पीएनबी को राहत, ऊना आयोग का आदेश रद्द
Mon, 03 Nov 2025 12:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Mon, 03 Nov 2025 12:38 AM IST
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शिमला। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक, मैहरे (हमीरपुर) को राहत देते हुए जिला आयोग ऊना के आदेश को निरस्त कर दिया है। मामला संजीव कुमार नामक उपभोक्ता से जुड़ा था, जिसने बैंक पर 1,26,395 का चेक गुम करने का आरोप लगाया था।
जिला आयोग ऊना ने 23 नवंबर, 2024 को बैंक को दोषी ठहराते हुए 50,000 मानसिक पीड़ा और 20,000 मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया था। बैंक ने इस आदेश को राज्य आयोग में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि संबंधित चेक नोबल कोऑपरेटिव बैंक, नोएडा को भेजे जाने के बाद वहीं से वापस नहीं आया।
आयोग ने कहा कि सेवा में कमी का निर्धारण केवल सभी आवश्यक पक्षों की उपस्थिति में ही संभव है। चूंकि शिकायतकर्ता ने न तो नोबल कोऑपरेटिव बैंक और न ही चेक जारीकर्ता (गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड) को पक्षकार बनाया था, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पर राज्य आयोग ने बैंक की अपील स्वीकार करते हुए जिला आयोग का आदेश रद्द कर दिया। संवाद
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जिला आयोग ऊना ने 23 नवंबर, 2024 को बैंक को दोषी ठहराते हुए 50,000 मानसिक पीड़ा और 20,000 मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया था। बैंक ने इस आदेश को राज्य आयोग में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि संबंधित चेक नोबल कोऑपरेटिव बैंक, नोएडा को भेजे जाने के बाद वहीं से वापस नहीं आया।
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आयोग ने कहा कि सेवा में कमी का निर्धारण केवल सभी आवश्यक पक्षों की उपस्थिति में ही संभव है। चूंकि शिकायतकर्ता ने न तो नोबल कोऑपरेटिव बैंक और न ही चेक जारीकर्ता (गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड) को पक्षकार बनाया था, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पर राज्य आयोग ने बैंक की अपील स्वीकार करते हुए जिला आयोग का आदेश रद्द कर दिया। संवाद
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