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Hamirpur (Himachal) News: 100 ग्राम प्लास्टिक पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान
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नादौन (हमीरपुर)। सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद होने के बाद नगर पंचायत प्रशासन द्वारा शहर भर में दुकानदारों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वच्छता प्रभारी अक्षित सोनी और अर्बन प्लानर अनुराग ने मंगलवार को शहर भर में दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी और पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर पंचायत सचिव हर्षित शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक में पॉलिथीन के लिफाफे, ईयर बड्स, प्लास्टिक के चम्मच और प्लेट सहित कुछ अन्य उत्पाद ऐसे हैं जिनमें खतरनाक रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में कई तरह के रोग पैदा करते हैं। फैंके गए ऐसे प्लास्टिक के रसायन वर्षा या पानी में घुलकर नदियों और जलाशयों आदि में पहुंच जाते हैं और फिर हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं जिससे कई गंभीर रोग होते हैं। अनुराग और अक्षित सोनी ने दुकानदारों को कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। 100 ग्राम प्लास्टिक पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अक्षित सोनी और अनुराग ने शहर भर के दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अब इस संबंध में विधिवत कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
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नगर पंचायत सचिव हर्षित शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक में पॉलिथीन के लिफाफे, ईयर बड्स, प्लास्टिक के चम्मच और प्लेट सहित कुछ अन्य उत्पाद ऐसे हैं जिनमें खतरनाक रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में कई तरह के रोग पैदा करते हैं। फैंके गए ऐसे प्लास्टिक के रसायन वर्षा या पानी में घुलकर नदियों और जलाशयों आदि में पहुंच जाते हैं और फिर हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं जिससे कई गंभीर रोग होते हैं। अनुराग और अक्षित सोनी ने दुकानदारों को कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। 100 ग्राम प्लास्टिक पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अक्षित सोनी और अनुराग ने शहर भर के दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अब इस संबंध में विधिवत कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
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