फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Provision of fine of Rs 500 for holding 100 grams of plastic

Hamirpur (Himachal) News: 100 ग्राम प्लास्टिक पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान

Tue, 28 Mar 2023 11:22 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Mar 2023 11:22 PM IST
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद होने के बाद नगर पंचायत प्रशासन द्वारा शहर भर में दुकानदारों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वच्छता प्रभारी अक्षित सोनी और अर्बन प्लानर अनुराग ने मंगलवार को शहर भर में दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी और पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन


नगर पंचायत सचिव हर्षित शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक में पॉलिथीन के लिफाफे, ईयर बड्स, प्लास्टिक के चम्मच और प्लेट सहित कुछ अन्य उत्पाद ऐसे हैं जिनमें खतरनाक रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में कई तरह के रोग पैदा करते हैं। फैंके गए ऐसे प्लास्टिक के रसायन वर्षा या पानी में घुलकर नदियों और जलाशयों आदि में पहुंच जाते हैं और फिर हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं जिससे कई गंभीर रोग होते हैं। अनुराग और अक्षित सोनी ने दुकानदारों को कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। 100 ग्राम प्लास्टिक पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अक्षित सोनी और अनुराग ने शहर भर के दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अब इस संबंध में विधिवत कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed