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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Prohibitory order will remain in force till 6 pm tomorrow

Hamirpur (Himachal) News: कल शाम 6 बजे तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

Tue, 09 Jul 2024 04:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2024 04:24 PM IST
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जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी किए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर में मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी क्रम में जिलाधीश अमरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जिलेभर में 11 जुलाई शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधीश की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार 8 जुलाई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समाप्ति के समय से लेकर मतदान की समाप्ति के एक दिन बाद यानी 11 जुलाई शाम 6 बजे तक जिलेभर में किसी भी तरह के जुलूस और जनसभा के आयोजन या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने और लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। हालांकि, इस दौरान डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है। जिलाधीश ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों और कानून व्यवस्था से संबंधित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उन्होंने सभी जिलावासियों से इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना की अपील की है।
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