फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Proclaimed culprit of theft gets eight months and ten days imprisonment

Hamirpur (Himachal) News: चोरी के उद्घोषित अपराधी को आठ माह व दस दिन की कैद

Fri, 08 Dec 2023 12:11 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Dec 2023 12:11 AM IST
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। एसीजेएम नादौन गीतिका कपिला की अदालत ने भादंसं की धारा 174 ए के तहत सुमित कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मलूकर नादौन को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आठ माह और 10 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी सहायक लोक अभियोजक आशीष शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि दोषी सुमित कुमार के विरुद्ध भादंसं की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज हुआ था। सुमित कुमार के खिलाफ 2008 में एक चोरी का मामला पुलिस थाना नादौन में दर्ज हुआ था।
विज्ञापन


इसकी सुनवाई एसीजेएम कोर्ट नादौन में चल रहा था, लेकिन सुमित कुमार के कोर्ट में हाजिर न होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। कोर्ट ने उसके खिलाफ 174-ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए थे। इस पर पुलिस ने वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 58 दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी करार दिया और धारा 174 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। आशीष शर्मा ने बताया कि मामले में 11 गवाहों ने बयान दर्ज करवाएं। अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत दोषी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed