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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Panchayat secretaries will issue licenses to shopkeepers to sell tobacco products.

Hamirpur (Himachal) News: दुकानदारों को पंचायत सचिव देंगे तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस

Tue, 09 Dec 2025 05:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 09 Dec 2025 05:08 AM IST
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रंगस (हमीरपुर)। दुकानदारों को पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब पंचायत सचिव से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। सीएमओ कार्यालय के निर्देशों के बाद बीडीओ नादौन निशांत शर्मा ने सभी पंचायतों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कोई भी दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे फॉर्म-ए के तहत पंचायत सचिव के पास आवेदन करना होगा।
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पंचायत सचिव को ही इस कार्य के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नामित किया गया है। तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार को 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। यह लाइसेंस तीन वर्ष के लिए मान्य रहेगा। अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
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आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी दुकानदार खुले में तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के निकट बिक्री पर भी सख्त रोक लागू रहेगी। पंचायत स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचे जाएं। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि नियमित रूप से क्षेत्र में निगरानी करेंगे।
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बीडीओ निशांत शर्मा ने बताया कि सभी पंचायतों को तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने और तंबाकू मुक्त गांव के लिए केंद्र सरकार की एसओपी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी-सिगरेट पीने पर प्रतिबंध को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
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