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Hamirpur (Himachal) News: भोटा चौक में अतिक्रमण पर नामी कारोबारी को नोटिस
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हमीरपुर। नगर परिषद हमीरपुर ने अतिक्रमण पर शहर के एक नामी कारोबारी को नोटिस जारी कर दिया है। अब उन्हें एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण सड़क से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद के वार्ड नंबर नौ रूपनगर भोटा चौक में अतिक्रमण को हटाने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक में यहां पर किए अतिक्रमण के मुद्दे को उठाया गया था।
नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर का कहना है कि मासिक बैठक में इस मुद्दे को पार्षदों की ओर से उठाया गया था।अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। नोटिस के अनुसार सात दिन की अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि कारोबारी की ओर से यहां पर अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है तो नगरपालिका अधिनियम 1994 के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर का कहना है कि मासिक बैठक में इस मुद्दे को पार्षदों की ओर से उठाया गया था।अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। नोटिस के अनुसार सात दिन की अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि कारोबारी की ओर से यहां पर अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है तो नगरपालिका अधिनियम 1994 के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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