फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Notice given on violation of TCP Act in Chhatar and Bhated Khurd

Hamirpur (Himachal) News: छतर और भटेड़ खुर्द में टीसीपी एक्ट के उल्लंघन पर दिए नोटिस

Fri, 30 Aug 2024 07:05 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2024 07:05 PM IST
विज्ञापन
नक्शे पास किए बिना निमार्ण करने पर टीसीपी ने की कड़ी कार्रवाई
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर के निकटवर्ती गांव छतर और भटेड़ खुर्द में अवैध निर्माण पर टीसीपी विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है और ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए हैं। पिछल दिनों डीसी हमीरपुर की अगुवाई में आयोजित बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। ऐसे में अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखने लगी है। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं वह बिना टीसीपी की अनुमति के निर्माण कर रहे थे। निर्माण कार्य के नक्शे पास न किए जाने पर पहले भी इन भूमि मालिकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार छतर मुहाल में हुए अवैध निर्माण पर एक व्यक्ति को पहले भी नोटिस जारी किया गया था और उसे संबंधित जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, यह निर्माण अभी तक नहीं हटाया गया है। अब नियोजन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा 2 के तहत दोबारा नोटिस जारी करते हुए निर्माण को हटाने तथा जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। उधर, भटेड़ खुर्द मुहाल में भी अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजन अधिकारी ने एक व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य को रोकने तथा जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं। मंडलीय नगर नियोजन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने कहा कि इन दोनों मामलों में नोटिस के माध्यम से जारी आदेशों की अनुपालना न करने पर विभाग संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed