{"_id":"6a0e0f918732ae9f2403bc7e","slug":"new-system-implemented-at-nadaun-bus-stand-buses-will-be-able-to-stop-for-only-15-minutes-hamirpur-hp-news-c-94-1-hmp1029-194292-2026-05-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: नादौन बस अड्डे में नई व्यवस्था लागू, 15 मिनट ही रुक पाएंगी बसें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: नादौन बस अड्डे में नई व्यवस्था लागू, 15 मिनट ही रुक पाएंगी बसें
Thu, 21 May 2026 01:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 21 May 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
नादौन(हमीरपुर)। नादौन बस अड्डे में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, रुकने का समय तय डीएसपी नादौन गौरवजीत सिंह ने बुधवार को लोकल बस ऑपरेटरों और एचआरटीसी के स्थानीय कर्मचारियों के साथ बैठक कर बस अड्डा परिसर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त निर्देश जारी किए।
निर्देशों के अनुसार अब बसें बस अड्डे में अधिकतम केवल 15 मिनट तक ही रुक सकेंगी। यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के बाद बसों को तुरंत अड्डा छोड़ना होगा। लंबे समय तक बसों और निजी वाहनों की पार्किंग से यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
डीएसपी ने स्पष्ट किया कि बस अड्डे के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बसों को पार्क करने की अनुमति होगी, जिसके लिए नगर परिषद को शुल्क देना होगा। इसके अलावा सामान की सप्लाई देने वाले वाहनों को भी तुरंत परिसर छोड़ना होगा।
विज्ञापन
बस अड्डे में बसों की धुलाई पर पूरी तरह रोक रहेगी और प्रवेश व निकास केवल निर्धारित गेट से ही किया जाएगा। इंद्रपाल चौक से व्यास पुल तक दुकानों के सामने अनावश्यक वाहन खड़े करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बैठक से पहले डीएसपी गौरवजीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ बस अड्डे का निरीक्षण कर अनावश्यक खड़े वाहनों को हटवाया और चालकों को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान यातायात प्रभारी एसआई नरेश कुमार, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी रमन कुमार, स्वच्छता प्रभारी अक्षित सोनी सहित बस संचालक और एचआरटीसी कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
निर्देशों के अनुसार अब बसें बस अड्डे में अधिकतम केवल 15 मिनट तक ही रुक सकेंगी। यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के बाद बसों को तुरंत अड्डा छोड़ना होगा। लंबे समय तक बसों और निजी वाहनों की पार्किंग से यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
डीएसपी ने स्पष्ट किया कि बस अड्डे के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बसों को पार्क करने की अनुमति होगी, जिसके लिए नगर परिषद को शुल्क देना होगा। इसके अलावा सामान की सप्लाई देने वाले वाहनों को भी तुरंत परिसर छोड़ना होगा।
विज्ञापन
बस अड्डे में बसों की धुलाई पर पूरी तरह रोक रहेगी और प्रवेश व निकास केवल निर्धारित गेट से ही किया जाएगा। इंद्रपाल चौक से व्यास पुल तक दुकानों के सामने अनावश्यक वाहन खड़े करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बैठक से पहले डीएसपी गौरवजीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ बस अड्डे का निरीक्षण कर अनावश्यक खड़े वाहनों को हटवाया और चालकों को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान यातायात प्रभारी एसआई नरेश कुमार, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी रमन कुमार, स्वच्छता प्रभारी अक्षित सोनी सहित बस संचालक और एचआरटीसी कर्मचारी मौजूद रहे।