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Hamirpur (Himachal) News: भाई की हत्या के दोषी नेपाली युवक को उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माना
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हमीरपुर। हत्या के दोषी को हमीरपुर न्यायालय ने उम्रकैद और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए वीरवार को यह सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने मामले की पैरवी की है।
दोषी की पहचान टेक जंग पुत्र धन बहादुर गुरंग गांव धारा पानी, डाकघर होलेरी तहसील एवं जिला रोलपा नेपाल के रूप में हुई है। टेक जंग वारदात के समय हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के तहत गांव भटेरा में विधि चंद के घर में रहता था। 23 मार्च 2020 को सुबह करीब पांच बजे भटेरा में टेक जंग ने किसी बात पर विवाद के बाद अपने नौजवान भाई की तेजधार हथियार के साथ हत्या कर दी थी। शव को बोरे में डालने के बाद उसे नाले में फेंक दिया था। इस बारे में मृतक के पिता धन बहादुर गुरंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नाले से शव को बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की छानबीन पूरी करने के बाद हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया गया। यहां अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी टेक जंग को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 302 के तहत उम्र कैद और एक लाख रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 201 के तहत पांच साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में भादंसं की धारा 302 के तहत एक साल का अतिरिक्त कारावास और भादंसं की धारा 201 के तहत छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दोषी की पहचान टेक जंग पुत्र धन बहादुर गुरंग गांव धारा पानी, डाकघर होलेरी तहसील एवं जिला रोलपा नेपाल के रूप में हुई है। टेक जंग वारदात के समय हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के तहत गांव भटेरा में विधि चंद के घर में रहता था। 23 मार्च 2020 को सुबह करीब पांच बजे भटेरा में टेक जंग ने किसी बात पर विवाद के बाद अपने नौजवान भाई की तेजधार हथियार के साथ हत्या कर दी थी। शव को बोरे में डालने के बाद उसे नाले में फेंक दिया था। इस बारे में मृतक के पिता धन बहादुर गुरंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नाले से शव को बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की छानबीन पूरी करने के बाद हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया गया। यहां अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी टेक जंग को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 302 के तहत उम्र कैद और एक लाख रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 201 के तहत पांच साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में भादंसं की धारा 302 के तहत एक साल का अतिरिक्त कारावास और भादंसं की धारा 201 के तहत छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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