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Hamirpur (Himachal) News: मोटर मेकेनिक को नौ फीसदी ब्याज समेत लौटानी होगी कार की कीमत
Tue, 05 Sep 2023 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 05 Sep 2023 12:17 AM IST
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हमीरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने नादौन के एक मोटर मेकेनिक की सेवाओं में कमी पाई है। इस पर फोरम ने मेकेनिक को आदेश दिए हैं कि वह ग्राहक को नौ फीसदी ब्याज के साथ वाहन की कीमत और मानसिक यंत्रणा के लिए हर्जाने और कानूनी खर्च का भी भुगतान करे।
दरअसल उपमंडल नादौन के गांव एवं डाकघर बटराण निवासी अशोक कुमार ने खुली बोली के माध्यम से वर्ष 2012 में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से एक कार खरीदी थी। इसके बाद कार में कोई तकनीकी खराबी आ गई। उस खराबी को ठीक करने के लिए उपभोक्ता ने नादौन स्थित एक
मोटर मेकेनिक के पास अपनी कार छोड़ी। मगर मैकेनिक न तो वाहन की खराबी ठीक कर सका और न ही कार वापिस उपभोक्ता को सौंपी।
इसके बाद उपभोक्ता ने बार-बार मोटर मेकेनिक से कार को ठीक कर लौटाने की गुहार लगाई। मगर न तो कार ठीक हुई और न मेकेनिक ने कार को वापिस किया। इसके बाद अशोक कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर, सदस्य जोगिंद्र महाजन और स्नेह लता ने यह फैसला सुनाया है।
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फोरम ने मोटर मेकेनिक को नौ फीसदी ब्याज समेत वाहन की कीमत 1.13 लाख रुपये को लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ताओं को हुई मानसिक यंत्रणा के लिए 30 हजार रुपये और 20 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।
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दरअसल उपमंडल नादौन के गांव एवं डाकघर बटराण निवासी अशोक कुमार ने खुली बोली के माध्यम से वर्ष 2012 में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से एक कार खरीदी थी। इसके बाद कार में कोई तकनीकी खराबी आ गई। उस खराबी को ठीक करने के लिए उपभोक्ता ने नादौन स्थित एक
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मोटर मेकेनिक के पास अपनी कार छोड़ी। मगर मैकेनिक न तो वाहन की खराबी ठीक कर सका और न ही कार वापिस उपभोक्ता को सौंपी।
इसके बाद उपभोक्ता ने बार-बार मोटर मेकेनिक से कार को ठीक कर लौटाने की गुहार लगाई। मगर न तो कार ठीक हुई और न मेकेनिक ने कार को वापिस किया। इसके बाद अशोक कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर, सदस्य जोगिंद्र महाजन और स्नेह लता ने यह फैसला सुनाया है।
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फोरम ने मोटर मेकेनिक को नौ फीसदी ब्याज समेत वाहन की कीमत 1.13 लाख रुपये को लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ताओं को हुई मानसिक यंत्रणा के लिए 30 हजार रुपये और 20 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।