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Hamirpur (Himachal) News: हत्यारे को आजीवन कारावास, 1.10 लाख रुपये का जुर्माना
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हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने हत्या के मामले में नामजद व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे याजीवन कारावास और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा और राहुल चोपड़ा ने की, जबकि मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक चुनी लाल ने की। इस मामले में कुल 26 गवाह अदालत में पेश हुए।
दोषी व्यक्ति की पहचान अमीर खान पुत्र हाकमदीन गांव शस्त्र, डाकघर दडूही, पुलिस थाना हमीरपुर के तहत हुई है। अमीर खान के खिलाफ पुलिस थाना नादौन में 22 फरवरी 2020 को हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। अमीर खान ने 21 फरवरी, 2020 को पुलिस थाना नादौन के तहत डीएवी स्कूल कांगू के समीप गांव ठान में रफीक मोहम्मद पुत्र उस्ताद मोहम्मद निवासी गांव बेहरड़, डाकघर घलूं, तहसील बंगाणा, जिला ऊना की हत्या की थी।
हत्या के उपरांत आरोपी ने खून से सने अपने कपड़े कहीं छिपा दिए थे। पीड़ित के रिश्तेदार नाजीर मोहम्मद ने इस संदर्भ में पुलिस थाना नादौन में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने छानबीन पूरी करने के बाद इस मामले में अदालत में चालान पेश किया था। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि गवाहों और मौके पर बरामद साक्ष्य के आधार पर अदालत ने वीरवार को आरोपी अमीर खान को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
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दोषी व्यक्ति की पहचान अमीर खान पुत्र हाकमदीन गांव शस्त्र, डाकघर दडूही, पुलिस थाना हमीरपुर के तहत हुई है। अमीर खान के खिलाफ पुलिस थाना नादौन में 22 फरवरी 2020 को हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। अमीर खान ने 21 फरवरी, 2020 को पुलिस थाना नादौन के तहत डीएवी स्कूल कांगू के समीप गांव ठान में रफीक मोहम्मद पुत्र उस्ताद मोहम्मद निवासी गांव बेहरड़, डाकघर घलूं, तहसील बंगाणा, जिला ऊना की हत्या की थी।
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हत्या के उपरांत आरोपी ने खून से सने अपने कपड़े कहीं छिपा दिए थे। पीड़ित के रिश्तेदार नाजीर मोहम्मद ने इस संदर्भ में पुलिस थाना नादौन में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने छानबीन पूरी करने के बाद इस मामले में अदालत में चालान पेश किया था। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि गवाहों और मौके पर बरामद साक्ष्य के आधार पर अदालत ने वीरवार को आरोपी अमीर खान को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
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