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होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क वसूलना अवैध : अरविंद

Sat, 24 Dec 2022 11:21 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Dec 2022 11:21 PM IST
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It is illegal to charge service charges in hotels and restaurants: Arvind
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक टौणी देवी में जागरुकता शिविर के ? - फोटो : Hamirpur-HP
हमीरपुर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर ने तहसील मुख्यालय टौणी देवी में जागरूकता शिविर लगाया। इसमें टौणी देवी और इसके आसपास के गांवों के उपभोक्ताओं ने भाग लिया। विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता उत्पादों एवं वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर भी विक्रेता कंपनी या दुकानदार से मोल-भाव कर सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वह हमेशा पूरी सजगता एवं सतर्कता के साथ खरीदारी करें, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का धोखा, ठगी या शोषण न हो।
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उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें त्वरित न्याय एवं क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों एवं आयोगों का गठन किया गया है। जिला उपभोक्ता अदालत में 20 लाख रुपये तक, राज्य उपभोक्ता आयोग में एक करोड़ रुपये और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग मेें एक करोड़ रुपये से अधिक मुआवजे की मांग के लिए आवेदन किया जा सकता है। कई बार होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क वसूला जाता है, जोकि अवैध है।
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सेवा शुल्क देना स्वैच्छिक है। जिला नियंत्रक ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में कोई शिकायत हो तो वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर संपर्क कर सकता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और टॉल फ्री नंबर 1967 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस अवसर पर जिला नियंत्रक ने उपभोक्ताओं की कई शंकाओं का समाधान भी किया।
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