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Hamirpur (Himachal) News: तीन लाख से कम आय है तो ले सकते हैं मुफ्त कानूनी मदद

Tue, 20 Feb 2024 04:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Feb 2024 04:58 PM IST
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सभी लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने चलाई है योजना
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विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर टिक्कर बुहला में आयोजित किया कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने विकास खंड टौणीदेवी की ग्राम पंचायत टिक्कर बुहला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज अनीष कुमार ने की।

उन्होंने बताया कि हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को न्याय सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। मुफ्त कानूनी सहायता योजना इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, कैदी और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने भी सामाजिक न्याय और एनडीपीएस एक्ट, जिला अग्रणी प्रबंधक लक्ष्मी नारायण काजल ने विभिन्न बैंकिंग योजनाओं, बीडीओ हरि चंद अत्री ने लैंगिक समानता एवं ग्रामीण विकास योजनाओं, तहसील कल्याण अधिकारी बलदेव सिंह ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं एवं महत्वपूर्ण अधिनियमों और भोरंज थाने के एएसआई हरदीप सिंह ने मोटर वाहन अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
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