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Hamirpur (Himachal) News: पेंशनरों ने 15 तक ई-केवाईसी न करवाई तो बंद हो जाएगी पेंशन
Thu, 05 Feb 2026 01:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 05 Feb 2026 01:25 AM IST
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हमीरपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे लोगों को अपनी ई-केवाईसी करवाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है। विभाग ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है।
जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन पिछले वर्ष जुलाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आरंभ किया था और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की थी। इस दौरान ई-केवाईसी न करवाने वाले लाभार्थियों की पेंशन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है और उन्हें ई-केवाईसी करवाने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है।
जिला कल्याण अधिकारी ने ई-केवाईसी न करवाने वाले लाभार्थियों से 15 फरवरी तक नजदीकी आगंनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी ई-केवाईसी करवाने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि अगर 15 फरवरी तक यदि कोई लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसे अपात्र माना जाएगा और उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। चमन लाल शर्मा ने कहा कि अगर किसी पेंशन भोगी का आधार कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वह इसे अपडेट करवाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। संवाद
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जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन पिछले वर्ष जुलाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आरंभ किया था और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की थी। इस दौरान ई-केवाईसी न करवाने वाले लाभार्थियों की पेंशन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है और उन्हें ई-केवाईसी करवाने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है।
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जिला कल्याण अधिकारी ने ई-केवाईसी न करवाने वाले लाभार्थियों से 15 फरवरी तक नजदीकी आगंनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी ई-केवाईसी करवाने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि अगर 15 फरवरी तक यदि कोई लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसे अपात्र माना जाएगा और उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। चमन लाल शर्मा ने कहा कि अगर किसी पेंशन भोगी का आधार कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वह इसे अपडेट करवाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। संवाद