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Hamirpur (Himachal) News: बिना अनुमति पंचायत परिक्षेत्र में नहीं घूम पाएंगे फेरीवाले
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धमरोल पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में लिया निर्णय
आदेशों की अवहेलना करने वालों को लगेगा 2000 से 5000 हजार जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
जाहू (हमीरपुर)। भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत धमरोल के गांवों में बिना अनुमति के बाहरी राज्यों के लोग और फेरीवाले नहीं घूम सकेंगे। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों पर पंचायत जुर्माना लगाएगी। यह निर्णय धमरोल पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में हुआ है। मंगलवार को धमरोल पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक प्रधान वीना कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पंचायत परिक्षेत्र में फेरी लगाने वाले, भीख मांगने वाले तथा कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोगों पर चर्चा की गई। चर्चा में पाया गया है कि पंचायत क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। इन सभी वारदातों में बाहरी राज्यों से आए लोगों की संलिप्तता पाई जाती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पंचायत परिक्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने बाहरी राज्यों से आए लोगों को किराये पर मकान या दुकान दी है, उन लोगों की सूचना पुलिस व पंचायत प्रधान को दी जाए। पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्रधान की अनुमति के बिना फेरी लगाने वाले, मांगने वाले, कबाड़ इकट्ठा करने वालों के घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। स्थानीय लोगों से आह्वान किया गया है कि फेरी वालों से सामान न खरीदें। पंचायत के आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों को 2000 हजार से 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी पंचायत उप प्रधान विजय कुमार ने दी।
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आदेशों की अवहेलना करने वालों को लगेगा 2000 से 5000 हजार जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
जाहू (हमीरपुर)। भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत धमरोल के गांवों में बिना अनुमति के बाहरी राज्यों के लोग और फेरीवाले नहीं घूम सकेंगे। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों पर पंचायत जुर्माना लगाएगी। यह निर्णय धमरोल पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में हुआ है। मंगलवार को धमरोल पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक प्रधान वीना कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पंचायत परिक्षेत्र में फेरी लगाने वाले, भीख मांगने वाले तथा कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोगों पर चर्चा की गई। चर्चा में पाया गया है कि पंचायत क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। इन सभी वारदातों में बाहरी राज्यों से आए लोगों की संलिप्तता पाई जाती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पंचायत परिक्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने बाहरी राज्यों से आए लोगों को किराये पर मकान या दुकान दी है, उन लोगों की सूचना पुलिस व पंचायत प्रधान को दी जाए। पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्रधान की अनुमति के बिना फेरी लगाने वाले, मांगने वाले, कबाड़ इकट्ठा करने वालों के घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। स्थानीय लोगों से आह्वान किया गया है कि फेरी वालों से सामान न खरीदें। पंचायत के आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों को 2000 हजार से 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी पंचायत उप प्रधान विजय कुमार ने दी।