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Hamirpur (Himachal) News: आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें हमीरपुरवासी
Wed, 23 Jul 2025 01:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:00 AM IST
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हमीरपुर । नगर निगम हमीरपुर के अतिरिक्त आयुक्त राम प्रसाद शर्मा ने शहर के पात्र लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम हमीरपुर में सम्मिलित हुए क्षेत्रों में इस योजना के तहत प्रथम चरण का सर्वेक्षण शुरू हो गया है और अभी तक ऑनलाइन माध्यम से 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 45 लोगों की पात्रता योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार सही पाई गई है। अधूरे दस्तावेजों की वजह से 10 आवेदन लंबित रखे गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान अपात्र पाए जाने पर 10 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की राशि दी जाती है। आवेदक नगर निगम क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसकी अपनी निजी मलकीयत भूमि होनी चाहिए। उसका कहीं पर भी अपना पक्का मकान न हो और उसकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो। पात्र लोग अपना और परिवार का आधार विवरण तथा बैंक खाते की कॉपी के साथ स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर निगम कार्यालय हमीरपुर में संपर्क कर सकते हैं।
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राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निगम के अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे करते हैं और योजना के लिए पात्र पाए जाने पर डीपीआर बनाकर शहरी विकास विभाग के निदेशालय को प्रेषित की जाती है। उन्होंने पात्र लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि नगर निगम हमीरपुर में सम्मिलित हुए क्षेत्रों में इस योजना के तहत प्रथम चरण का सर्वेक्षण शुरू हो गया है और अभी तक ऑनलाइन माध्यम से 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 45 लोगों की पात्रता योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार सही पाई गई है। अधूरे दस्तावेजों की वजह से 10 आवेदन लंबित रखे गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान अपात्र पाए जाने पर 10 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
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अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की राशि दी जाती है। आवेदक नगर निगम क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसकी अपनी निजी मलकीयत भूमि होनी चाहिए। उसका कहीं पर भी अपना पक्का मकान न हो और उसकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो। पात्र लोग अपना और परिवार का आधार विवरण तथा बैंक खाते की कॉपी के साथ स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर निगम कार्यालय हमीरपुर में संपर्क कर सकते हैं।
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राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निगम के अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे करते हैं और योजना के लिए पात्र पाए जाने पर डीपीआर बनाकर शहरी विकास विभाग के निदेशालय को प्रेषित की जाती है। उन्होंने पात्र लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।