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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Four thousand rupees fine for throwing pesticides in the forest in an unscientific manner and carelessly

Hamirpur (Himachal) News: अवैज्ञानिक ढंग और लापरवाही से जंगल में कीटनाशक फेंकने पर चार हजार रुपये जुर्माना

Sat, 11 Mar 2023 12:28 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Mar 2023 12:28 AM IST
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हमीरपुर। बीते दिनों भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत पपलाह के जंगल में जूट की बोरियां, अनाज के दाने और पुराने बैग आदि फेंकने के मामले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जांच पूरी कर ली है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया था। इसके बाद हमीरपुर स्थित जिला खाद्य नियंत्रक और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से रिपोर्ट तलब की थी। अवैज्ञानिक ढंग और लापरवाही से जंगल में कीटनाशकों के फेंकने पर संबंधित सहकारी सभा को विभाग ने चार हजार रुपये जुर्माना ठोका है। विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने कहा कि 18 फरवरी को इस मामले का पता चलते ही विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता तथा अन्य लोगों के समक्ष बोरियों को खोलकर जांच की।
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जंगल में पड़ी इन बोरियों के साथ पुराने अनाज जैसे-चावल, दालें, गेहूं आदि के पुराने दाने बिखरे पड़े थे। इनके साथ ही 4-5 फटे-पुराने राशन के थैले भी मिले। विस्तृत जांच में पाया गया है कि इन बोरियों में कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित हनोह द्वारा नौ फरवरी को प्रस्ताव पारित कर सभा की हनोह स्थित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को सभा की उचित मूल्य की दुकान तथा गोदाम में टाइलें आदि डलवाने के पश्चात बचे वेस्ट मेटेरियल और उचित मूल्य की दुकान में काफी समय से एकत्रित हुए कूड़े-कर्कट को नष्ट करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विक्रेता पंकज कुमार ने काफी समय से एकत्रित हुए वेस्ट मेटेरियल (टाइलों, शीशों के टुकड़े, कीटनाशक तथा रेत-धूल मिश्रित पुराना अनाज जो उपभोक्ताओं को वितरित करते समय नीचे गिरता रहता था, को बोरियों में भरकर पपलाह के जंगल में फेंका था। जिला नियंत्रक ने कहा कि जांच टीम द्वारा सभा की उचित मूल्य की दुकान हनोह में सभी आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को भी चेक किया गया। जो सही पाया गया है। उन्होंने कहा कि सभा ने खराब अनाज के साथ कीटनाशकों को जंगल में लापरवाही से फेंकने की बात को स्वीकार किया है। सभा द्वारा इस बारे में विभाग को पूर्व सूचना नहीं देने तथा कीटनाशकों को जंगल में अवैज्ञानिक ढंग और लापरवाही से फेंकने पर चार हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जिसे सहकारी सभा द्वारा सरकारी कोष में जमा करवा दिया गया है।
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