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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Eligibility of laborers registered in Workers Welfare Board will be checked

Hamirpur (Himachal) News: कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की पात्रता की होगी जांच

Tue, 12 Dec 2023 11:31 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Dec 2023 11:31 AM IST
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हमीरपुर। जिला भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 79,000 मजदूरों की पात्रता की अब जांच की जाएगी। इसके लिए बोर्ड को 31 मार्च 2023 तक की डेडलाइन जारी की गई है। बोर्ड के अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत मजदूरों की पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले मजदूरों की छंटनी करना अब शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कर्मचारियों को ऐसा कोई भी मजदूर नहीं मिला है जो बोर्ड की पात्रता की शर्तोंं को पूरा नहीं करता है। बोर्ड में भवन, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़, नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संबंधी कार्य, पुलों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों और मरम्मत, रखरखाव या इनके निर्माण में लगे हुए मजदूर पंजीकृत हैं। मनरेगा मजदूरों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
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इस सभी निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूरों को कामगार बोर्ड में पंजीकृत किया जाता है ताकि मजदूरों और उनके परिवारों को दूसरे कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं मिल सकें। जिला भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हमीरपुर को इन निर्माण कार्यों को करवाने वाले मालिकों से एक प्रतिशत सेवा कर प्रदान किया जाता है। यह सेवा कर पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों को समय समय पर बड़ी जरूरतों पर प्रदान किया जाता है। बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाओं के अलावा, बेटी के जन्म और बेटी की शादी पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इस सभी सुविधाओं के लिए कामगार ने कार्य के 90 दिन पूर्ण किए होने जरूरी हैं। कामगारों से पंजीकण शुल्क के रूप में एक रुपये शुल्क और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नौ रुपये बतौर शुल्क तीन वर्ष के लिए लिया जाता है। अब कामगारों के लिए पंजीकरण करवाने की ऑनलाइन व्यवस्था भी प्रदान कर दी है। कामगारों को पंजीकरण करवाने के लिए जिला मुख्यालयों के बार बार चक्कर लगाने के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। 79 हजार कामगारों में से अगर कोई बोर्ड के नियमों को पूरा नहीं कर पाता है और उस मजदूर ने कई सुविधाएं प्राप्त कर ली हों तो इस प्रकार के मजदूरों से रिकवरी भी की जा सकती है।
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अपात्र ने लाभ लिए हैं तो होगी रिकवरी
जिला भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हमीरपुर की जिला श्रम कल्याण अधिकारी रश्मि ठाकुर ने बताया कि जिला में पंजीकृत 79,000 मजदूरों की पात्रता की जांच बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा की जानी है जिसे 31 मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है। इन दस्तावेजों की जांच में जो मजदूर बोर्ड की सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसके पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उस अपात्र मजदूर ने बोर्ड से लाभ भी प्राप्त किए होंगे तो उसके ऊपर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार रिकवरी भी की जा सकती है।
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