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Hamirpur (Himachal) News: दिव्यांग तीन दिनों के भीतर जमा करवाएं अपने दस्तावेज
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नादौन(हमीरपुर)। तहसील कल्याण अधिकारी सुभाष कौशल ने नादौन तहसील के समस्त दिव्यांगों और उनके अभिभावकों से आग्रह किया है कि दिव्यांगों से जुड़े कुछ दस्तावेज आगामी तीन दिनों के भीतर उनके कार्यालय में जमा करवा दें। कौशल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में तहसील नादौन के कुल 11,927 लाभार्थी हैं जिनमें से 1069 दिव्यांग हैं।
उन्होंने बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में दिव्यांग लाभार्थियों का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके लिए प्रत्येक दिव्यांग से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र, यूडी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र, व्यवसाय, शिक्षा तथा दूरभाष आदि दस्तावेजों की जरूरत है। उन्होंने समस्त ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत सचिव, पंचायत प्रतिनिधि, दिव्यांग व उनके अभिभावकों से आग्रह किया है कि दिव्यांगों से संबंधित इन दस्तावेजों को तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आगामी तीन दिनों तक भिजवाना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों से कोई भी दिव्यांगजन न छूटे।
उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जिनके पति सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग से सेवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं और वह 70 वर्ष पूर्ण करने के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 या इसके बाद से वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त कर रही हैं वह तुरंत उनके कार्यालय पहुंचकर अपनी पेंशन बंद करवा लें अन्यथा बाद में भुगतान की गई पेंशन राशि की वसूली भी की जाएगी जिसके लिए महिला पेंशनर स्वयं जिम्मेदार होगी।
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उन्होंने बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में दिव्यांग लाभार्थियों का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके लिए प्रत्येक दिव्यांग से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र, यूडी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र, व्यवसाय, शिक्षा तथा दूरभाष आदि दस्तावेजों की जरूरत है। उन्होंने समस्त ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत सचिव, पंचायत प्रतिनिधि, दिव्यांग व उनके अभिभावकों से आग्रह किया है कि दिव्यांगों से संबंधित इन दस्तावेजों को तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आगामी तीन दिनों तक भिजवाना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों से कोई भी दिव्यांगजन न छूटे।
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उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जिनके पति सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग से सेवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं और वह 70 वर्ष पूर्ण करने के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 या इसके बाद से वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त कर रही हैं वह तुरंत उनके कार्यालय पहुंचकर अपनी पेंशन बंद करवा लें अन्यथा बाद में भुगतान की गई पेंशन राशि की वसूली भी की जाएगी जिसके लिए महिला पेंशनर स्वयं जिम्मेदार होगी।
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