{"_id":"6414a41e8e8c2ab69f0f05bd","slug":"deputy-commissioner-reverses-sdms-decision-dhatwalia-will-be-head-of-ghori-dhabiri-hamirpur-hp-news-c-19-1-91358-2023-03-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: उपायुक्त ने पलटा एसडीएम का फैसला, ढटवालिया ही होंगे घोड़ी धबीरी के प्रधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: उपायुक्त ने पलटा एसडीएम का फैसला, ढटवालिया ही होंगे घोड़ी धबीरी के प्रधान
विज्ञापन
हमीरपुर। विधानसभा क्षेत्र बड़सर के तहत ग्राम पंचायत घोड़ी धबीरी के प्रधान पद के चुनावों को निरस्त करने के एसडीएम बड़सर के फैसले को उपायुक्त हमीरपुर ने पलट दिया है। जिलाधीश के समक्ष सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। उपायुक्त हमीरपुर के फैसले के बाद अब रविंद्र सिंह ढटवालिया फिर से पंचायत प्रधान पद पर सेवाएं देते रहेंगे, जबकि पूर्व में एसडीएम बड़सर ने रविंद्र सिंह ढटवालिया के खिलाफ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप साबित होने पर चुनाव को निरस्त कर दिया था।
एसडीएम के फैसले को रविंद्र सिंह ढटवालिया ने अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक की अदालत में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को उपायुक्त हमीरपुर ने पंचायत प्रधान के चुनाव को बहाल करते हुए प्रधान की शक्तियों को भी बहाल कर दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल रविंद्र सिंह ढटवालिया ने ग्राम पंचायत घोड़ी धबीरी का चुनाव जीता था लेकिन पंचायत के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने उन पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगाते हुए एसडीएम बड़सर के समक्ष चुनाव याचिका दायर की थी। जिस पर एसडीएम बड़सर ने 5 अगस्त, 2022 को पंचायत प्रधान के चुनावों को निरस्त कर दिया। एसडीएम के इस फैसले से असंतुष्ट होकर उनके मुवक्किल ने उपायुक्त हमीरपुर की अदालत में अपील दायर की। अब उपायुक्त हमीरपुर ने अवैध कब्जे के आरोप साबित न होने पर पंचायत प्रधान के चुनाव को बहाल कर दिया है, जिसके चलते रविंद्र सिंह ढटवालिया फिर से पंचायत के प्रधान पद पर बन रह सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसडीएम के फैसले को रविंद्र सिंह ढटवालिया ने अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक की अदालत में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को उपायुक्त हमीरपुर ने पंचायत प्रधान के चुनाव को बहाल करते हुए प्रधान की शक्तियों को भी बहाल कर दिया है।
विज्ञापन
वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल रविंद्र सिंह ढटवालिया ने ग्राम पंचायत घोड़ी धबीरी का चुनाव जीता था लेकिन पंचायत के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने उन पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगाते हुए एसडीएम बड़सर के समक्ष चुनाव याचिका दायर की थी। जिस पर एसडीएम बड़सर ने 5 अगस्त, 2022 को पंचायत प्रधान के चुनावों को निरस्त कर दिया। एसडीएम के इस फैसले से असंतुष्ट होकर उनके मुवक्किल ने उपायुक्त हमीरपुर की अदालत में अपील दायर की। अब उपायुक्त हमीरपुर ने अवैध कब्जे के आरोप साबित न होने पर पंचायत प्रधान के चुनाव को बहाल कर दिया है, जिसके चलते रविंद्र सिंह ढटवालिया फिर से पंचायत के प्रधान पद पर बन रह सकते हैं।
विज्ञापन