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मारपीट के दोषियों को दो साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
Updated Fri, 07 Oct 2016 11:15 PM IST
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डंडों से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को जेएमआईसी कोर्ट नंबर चार हमीरपुर ने दोषी ठहराते हुए धारा 325 के तहत दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही भादसं की धारा 323 के तहत छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में तीनों को एक माह पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जेएमआईसी कोर्ट नंबर चार की न्यायाधीश दीपाली गंभीर ने मारपीट के दोषियों को शुक्रवार को यह सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रतन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 7 दिसंबर, 2010 को देस राज ने अपने चाचा और चाची के साथ थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि नशा का सेवन कर और पुरानी रंजिश के कारण गांव बनाल, डाकघर अमरोह निवासी कांशी राम, शेर सिंह और प्रेम चंद ने डंडों से उन पर हमला किया।
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हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले की तफ्तीश पुलिस विभाग के एसआई सुनील दत्त ने की। शुक्रवार को अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई।
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