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चरस रखने के दोषियों को दस-दस साल की सजा

Tue, 05 Jul 2016 10:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर Updated Tue, 05 Jul 2016 10:22 PM IST
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चरस के साथ पकड़े गए तीन दोषियों को सत्र एवं जिला न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने दस-दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये प्रत्येक को जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त कारावास होगा। तीनों दोषियों को पुलिस ने गाड़ी में डेढ़ किलोग्राम चरस ले जाते हुए पकड़ा था।

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जिला न्यायवादी अशोक धीमान ने बताया कि 11 नवंबर 2014 को राजकुमार पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी खाला जिला हमीरपुर, गिरधारी लाल पुत्र हरी राम निवासी टिक्कर और विक्की कुमार पुत्र शक्ति चंद निवासी बलौंगणी एक कार में डेढ़ किलोग्राम चरस ले जा रहे थे। मोरसू के पास पुलिस ने गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो इससे डेढ़ किलोग्राम चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने मौके पर चरस को कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। मामला न्यायालय पहुंचा जहां सत्र एवं जिला न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने तीनों युवकों को दोषी करार दिया। इस कारण तीनों दोषियों को दस साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पुलिस छानबीन में पाया गया कि गाड़ी के मालिक दलजीत कुमार पुत्र रब्बल राम निवासी ब्रह्मणी ने तीनों दोषियों को चरस लाने के लिए भेजा था। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने के कारण न्यायालय ने गाड़ी मालिक को बरी कर दिया है। मामले की छानबीन एएसआई सुरेंद्र सिंह ने की, जबकि पैरवी जिला न्यायवादी अशोक धीमान ने की है।

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