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मान खड्ड पर स्टोन क्रशर का किया निरीक्षण

Sun, 24 Jul 2016 11:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर Updated Sun, 24 Jul 2016 11:25 PM IST
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NGT team inspects stone crusher at Nadaun
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल - फोटो : file photo

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नियमों को ताक पर रखने वाले स्टोन क्रशरों पर शिंकजा कस दिया है। एनजीटी के चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार के आदेशों पर पहुंचे कमिश्नर ने कई विभागीय अधिकारियों को साथ लेकर नादौन के पास मान खड्ड में चल रहे स्टोन क्रशर की बारीकी से जांच की।

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कमिश्नर ने क्रशर के निरीक्षण किया। उपमंडल नादौन के जड़ोत निवासी ठाकुर बसंत सिंह ने स्टोन क्रशर नियमों को दरकिनार करने के आरोप लगाकर एनजीटी से शिकायत की थी। इस पर कड़ा रुख अपनाते ह़ुए पीठ ने मौके पर अधिकरण की ओर से कमिश्नर नियुक्त कर नियमों की रिपोर्ट तलब की है।
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बतौर कमिश्नर मौके पर पहुंचे आरके परमार ने खड्ड में पानी के बहाव से क्रशर मशीन तक भूमि की लंबाई और निकट बनी आईपीएच सिंचाई योजना का भी जायजा लिया। यह भी जांचा कि क्षेत्र में क्रशर लगने से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इस मौके पर शिकायतकर्ता एवं कई अन्य लोगों के बयानों लिए गए। एनजीटी ने रिवर बेड पर स्टोन क्रशर लगाने की मनाही के आदेश दे रखे हैं।
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शिकायतकर्ता बसंत ठाकुर ने बताया कि स्टोन क्रशर के लिए नियमों की अवहेलना की शिकायत एनजीटी नई दिल्ली से की है। एनजीटी ने अधिकृत एक कमिश्नर को मौका पर छानबीन के लिए भेजा है। एनजीटी की ओर से मौके पर भेजे कमिश्नर राजेश कुमार परमार ने बताया कि रिपोर्ट को एनजीटी के समक्ष पेश किया जाएगा।


जिला माइनिंग आफिसर राजीव कालिया ने कहा कि एनजीटी कमिश्नर ने मान खड्ड पर चल रहे स्टोन क्रशर की जांच की है। जांच में माइनिंग विभाग शामिल नहीं था।

क्रशर मालिक ज्ञान चंद का कहना है कि शिकायतकर्ता बसंत सिंह क्रशर को लगाते समय हिस्सेदारी चाहता था और उसने शिकायत मुझे ब्लैकमेल करने के लिए की है।

शिकायतकर्ता बसंत सिंह ने ऐसे आरोपों को निराधार बताते कहा कि स्टोन क्रशर बेखौफ पर्यावरण की धज्जियां उड़ाता रहा है और यह शिकायत जनहित में है।

शिकायतकर्ता बसंत सिंह ने बताया कि क्रशर मालिकों ने 2014 में उसके परिवार पर जानलेवा हमला भी किया था। इसकी एफआईआर नादौन पुलिस में दर्ज थी लेकिन क्रशर मालिकों के प्रभाव के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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