{"_id":"573dac734f1c1b9857ac724c","slug":"migrants-directed-to-register-at-loca-l-police-station","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रवासियों को थाने में पंजीकरण के निर्देश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
प्रवासियों को थाने में पंजीकरण के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
Updated Thu, 19 May 2016 05:41 PM IST
विज्ञापन
पुलिस
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला हमीरपुर में रहने वाले प्रवासियों को थाना सदर के तहत अपना पंजीकरण करवाना होगा। बिना पंजीकरण के रहने वाले प्रवासियों और उन्हें ठहराने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
जिला दंडाधिकारी मदन चौहान ने आदेश जारी कर कहा है कि सर्व साधारण की जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटना को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजीकरण आवश्यक है।
विज्ञापन
उन्होंने जिला मेें आजीविका, व्यापार के लिए रेहड़ी-फड़ी, शॉल बेचने, फेरी वाले, ठेकेदारों और मजदूरी करने वाले अन्य प्रवासियों को पुलिस थाना में अपने पूर्ण दस्तावेज, फोटोग्राफ सहित पहचान प्रमाणित करवाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
विज्ञापन
संबधिंत एसएचओ की ओर से पूर्ववृत्त के आधार पर पहचान पत्र जारी किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले मालिक और उनके पास मजदूरी कार्य करने वाले प्रवासियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।