फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Convicted for molesting brother's wife, two years imprisonment

छेड़छाड़ के दोषी देवर को दो साल की कैद

Mon, 27 Feb 2017 11:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर Updated Mon, 27 Feb 2017 11:52 PM IST
विज्ञापन
Convicted for molesting brother's wife, two years imprisonment
कोर्ट - फोटो : demo pics

एसीजेएम हमीरपुर की अदालत ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी सुरेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो साल का कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अदालत ने यह सजा दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 506 (2) के तहत सुनाई। दोषी सुरेंद्र कुमार निवासी कंगरी की भाभी ने पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 19 जुलाई 2013 को सुरेंद्र कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
विज्ञापन


साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सात सितंबर 2013 को मामला दर्ज किया। मामला न्यायालय पहुंचा।

यहां एसीजेएम ने सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 354 के तहत दो साल का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 506 (2) के तहत दो साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले की छानबीन पीएसओ किरण बाला ने की जबकि पैरवी एडीए सतीश राठौर ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed