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निजी बस चालक को एक माह जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना
Updated Wed, 05 Sep 2018 11:22 PM IST
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हमीरपुर। सीजेएम कोर्ट हमीरपुर ने निजी बस चालक को लापरवाही और तेज रफ्तार से बस चलाने पर एक माह का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल तेरह गवाह पेश हुए। एसडीएम कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिंद्र कौर ने इस मामले में पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज करवाया था।
महिंद्र कौर ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि 31 अगस्त 2013 को वह हाउसिंग बोर्ड कालोनी से प्राइवेट बस में सवार होकर नादौन आ रही थी। नादौन चौक पर बस से उतरने के समय अचानक चालक ने बस को चला दिया, जिससे वह बस की अगली खिड़की से नीचे गिर गई। जिससे उसकी दाहिनी बाजू टूट गई। स्थानीय लोगों ने महिला को प्राइवेट गाड़ी से जिला अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया। वहीं पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ भादंसं की धारा 279 व 337 के तहत केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने बुधवार को आरोपी बस चालक पवन कुमार को दोषी करार देते हुए एक माह के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की तफ्तीश एएसआई शिवकुरण ने की, जबकि मामले की पैरवी उप न्यायवादी अनुज शर्मा और अजय ठाकुर ने की।
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महिंद्र कौर ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि 31 अगस्त 2013 को वह हाउसिंग बोर्ड कालोनी से प्राइवेट बस में सवार होकर नादौन आ रही थी। नादौन चौक पर बस से उतरने के समय अचानक चालक ने बस को चला दिया, जिससे वह बस की अगली खिड़की से नीचे गिर गई। जिससे उसकी दाहिनी बाजू टूट गई। स्थानीय लोगों ने महिला को प्राइवेट गाड़ी से जिला अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया। वहीं पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ भादंसं की धारा 279 व 337 के तहत केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने बुधवार को आरोपी बस चालक पवन कुमार को दोषी करार देते हुए एक माह के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की तफ्तीश एएसआई शिवकुरण ने की, जबकि मामले की पैरवी उप न्यायवादी अनुज शर्मा और अजय ठाकुर ने की।
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