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चरस के दोषी को दो माह कैद, दस हजार जुर्माना
Updated Sat, 03 Nov 2018 11:30 PM IST
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हमीरपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हमीरपुर अभय मंडयाल ने चरस के मामले में दोषी को दो माह की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि दोषी विनोद कुमार पुत्र राजेंद्र निवासी वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत भोटा जिला हमीरपुर को यह सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि 11 मई 2012 को पुलिस विभाग के कर्मचारी यशवंत सिंह और उनकी टीम भोटा में गश्त पर थी। इस दौरान विनोद कुमार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी युवक से 3.38 ग्राम चरस बरामद की। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया और छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोष साबित होने पर दोषी विनोद कुमार को दो माह की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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उन्होंने बताया कि 11 मई 2012 को पुलिस विभाग के कर्मचारी यशवंत सिंह और उनकी टीम भोटा में गश्त पर थी। इस दौरान विनोद कुमार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी युवक से 3.38 ग्राम चरस बरामद की। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया और छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोष साबित होने पर दोषी विनोद कुमार को दो माह की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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