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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Court's stay on appointment of administrator in Sangroh Cooperative Society

Hamirpur (Himachal) News: संगरोह सहकारी सभा में प्रशासक की नियुक्ति पर कोर्ट का स्टे

Thu, 27 Jun 2024 07:08 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 07:08 PM IST
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सभा में ऑडिट पैरा में पाई गई खामियों की चल रही है जांच
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डेढ़ साल बीतने के बाद भी एक इंच आगे नहीं बढ़ पाई जांच

संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। दि संगरोह कृषि सहकारी सभा सीमित में ऑडिट पैरा की जांच के मामले में प्रशासक की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 11 जुलाई तक प्रशासक की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। पिछले माह सहकारी सभा पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में सुनवाई के दौरान प्रशासक की नियुक्ति को सही ठहराया गया था। इसके बाद सभा के पदाधिकारियों की ओर हाईकोर्ट में स्टे के लिए अपील की गई। इस मामले में अब 11 जुलाई तक स्टे लगा दिया गया है।

प्रशासक स्टे की अवधि तक सभा में कार्यभार नहीं संभाल सकेंगे। कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगामी कदम विभाग की ओर से उठाए जाएंगे। दि संगरोह कृषि सहकारी सभा सीमित में पिछले वर्ष ऑडिट पैरा में खामियां पाई गई थीं। सहकारी सभा हमीरपुर के जिला निरीक्षक को इस मामले में जांच का जिम्मा दिया गया। लगभग आठ माह तक जांच आगे नहीं बढ़ पाई। विभागीय अधिकारियों का तर्क था कि सभा के सचिव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच के लिए जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। इस बीच बीते अप्रैल में सहकारी सभा उप पंजीयक कार्यालय हमीरपुर से सभा में प्रशासक की नियुक्ति की गई। प्रशासक जब सभा में कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे तो वहां पर ताले लगे पाए गए। इस दौरान सचिव बीमारी का तर्क देकर मौके से गायब हो गए। सचिव जब कार्यालय में नहीं पहुंचे तो विभाग की ओर से भी यहां पर एक और ताला जड़ दिया गया। इस बीच यह मामला सहकारी सभा के शिमला स्थित पंजीयक के कार्यालय में पहुंच गया। सभा की ओर प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती दी गई। कई सुनवाइयों के बाद पंजीयक ने भी प्रशासक की नियुक्ति को जायज ठहराया। इस दौरान सभा के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में निर्णय के खिलाफ अपील कर दी। अब हाईकोर्ट ने 11 जुलाई तक प्रशासक की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
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क्या है मामला

साल 2023 में सभा के ऑडिट के दौरान ऑडिट पैरा में खामियां पाई गईं। विभाग के ध्यान में यह मामला आया तो इसकी विस्तृत जांच के आदेश हुए। आशंका थी कि एक हजार निवेशकों वाली सभा में ऋण में गबन किया गया है। इन आशंकाओं को देखते हुए जांच शुरू की गई लेकिन जांच में सहयोग न मिलने से आठ माह तक मामला अटका रहा। इसके बाद विभाग ने आगामी कार्रवाई शुरू की। सभा में प्रशासक की नियुक्ति अप्रैल 2024 में की गई, लेकिन सभा ने नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।
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कोट
सहकारी सभा हमीरपुर उप पंजीयक बीना भाटिया का कहना है कि दि संगरोह कृषि सहकारी सभा सीमित में जांच के मामले मेंं प्रशासक की नियुक्ति पर हाईकोर्ट से 11 जुलाई तक स्टे दिया है। मामले में कोर्ट के निर्णय के मुताबिक ही आगामी कदम उठाया जाएगा।
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