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दस बजे के बाद पटाखे फोडने वालों पर दर्ज होगा केस, पुलिस करेगी निरीक्षण

Thu, 12 Nov 2020 07:29 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2020 07:29 PM IST
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breaking cracer after night 10 pm case should be resistred
हमीरपुर में ट्राला यूनियन के पास लगे ग्रीन पटाखों के खोखे। - फोटो : Hamirpur-HP
हमीरपुर। दिवाली की रात दस बजे के बाद पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करेगी। इसके लिए जिला पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें भी निरीक्षण करेंगी। वहीं, जिला प्रशासन ने बाजारों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर पटाखों का स्टॉक रखने पर भी प्रतिबंध लगाया है। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह पर पटाखों का स्टॉक रखा जाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ भी केस दर्ज करेगी। इसके साथ ही पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से जारी हुआ उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
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ग्रीन पटाखों की बजाय अधिक प्रदूषण वाले पटाखे बेचने वालों पर भी पुलिस केस दर्ज करेगी। इसके लिए हमीरपुर में मॉल रोड, गांधी चौक से अस्पताल चौक तक 13 और 14 नवंबर को वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां दो दिन मुख्य बाजारों के आसपास ही तैनात रहेंगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने कहा कि दो दिन इस रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। दिवाली के दौरान नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। इस संबंध में उल्लंघनकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस की टीमें शाम चार बजे के बाद पेट्रोलिंग करेंगी। वहीं, छोटी दिवाली के लिए पटाखे फोड़ने हैं या नहीं इस संबंध में एनजीटी या सरकार के कोई अलग निर्देश नहीं है। दिवाली की रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है। उधर, उपायुक्त हमीरपुर देवाश्वेता बनिक ने कहा कि दस बजे के बाद पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। एनजीटी व प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। पटाखों को बेचने के लिए हर उपमंडल में बाजारों की बजाय खाली जगह निर्धारित की गई है। पटाखों के स्टॉक भीड़भाड़ वाली जगह नहीं रख सकते हैं। उन्होंने सभी लोगों से नियमों के पालन की अपील की है।
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बिझड़ी के ताल स्टेडियम में बेच सकेंगे पटाखे
बिझड़ी (हमीरपुर)। स्थानीय बाजार बिझड़ी में पटाखे बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। यहां के ताल स्टेडियम में ही पटाखे बेच सकेंगे। किसी भी आगजनी व अनहोनी के चलते बिझड़ी बाजार में खुले में पटाखे बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में ही अग्निशमन विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है। तहसीलदार कृष्ण कुमार का कहना है कि इस संदर्भ में व्यापार मंडल को निर्देश दे दिए गए हैं।
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