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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Ban on transfer of inspector of cooperative societies Hamirpur

Hamirpur (Himachal) News: सहकारी सभाएं हमीरपुर के निरीक्षक के तबादले पर रोक

Fri, 28 Jun 2024 05:42 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jun 2024 05:42 PM IST
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दि संगरोह सहकारी सभा सीमित में गबन की जांच का मामला
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जांच के दौरान ही केलांग के लिए कर दिया गया था तबादला

हाईकोर्ट ने तबादले पर लगाई रोक, निर्धारित अवधि होगी पूरी

संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। सहकारी सभाएं हमीरपुर कार्यालय में कार्यरत जिला निरीक्षक के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते मार्च में जिला निरीक्षक का तबादला हमीरपुर से केलांग के लिए किया गया था। तबादला आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में जिला निरीक्षक ने अपील की थी। हमीरपुर कार्यालय में तैनाती की तीन साल की निर्धारित अवधि पूरा होने से पहले ही उनका तबादला केलांग के लिए किया गया।


खास बात यह है कि यह तबादला दि संगरोह सहकारी सभा सीमित के ऑडिट पैरा की जांच के दौरान हुआ है। संगेराह सहकारी सभा के ऑडिट पैरा की विस्तृत जांच का जिम्मा जिला निरीक्षक को सौंपा गया था। साल 2023 में जांच का जिम्मा सौंपा गया था लेकिन आठ माह बीतने पर सभा की ओर जांच के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस मामले में एक नहीं बल्कि कई बार सहकारी सभाएं हमीरपुर की ओर सभा को पत्राचार किया गया। कई बार प्रयास के बाद भी जब सभा सचिव की ओर से जांच के लिए रिकाॅर्ड नहीं दिया गया तो विभाग ने प्रशासक की नियुक्ति का निर्णय लिया। इस दौरान जिला निरीक्षक के तबादला आदेश भी जारी कर दिए गए। हालांकि, उनके कार्यकाल की तीन साल की अवधि पूरी नहीं हुई थी। वह केलांग में कार्य करने के बाद हमीरपुर में तैनात हुए थे लेकिन एक बार फिर तबादला केलांग के लिए कर दिया गया। विभाग के आदेशों को जिला निरीक्षक की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद तबादला आदेशों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जिला निरीक्षक अपनी तैनाती का निर्धारित समय हमीरपुर में पूरा करेंगे। फिलहाल दि संगरोह सहकारी सभा जांच मामले में प्रशासक की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने 11 जुलाई तक का स्टे लगाया है। फिलहाल ऑडिट पैरा के मामले की जांच भी थम गई है। हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही यह जांच आगे बढ़ पाएगी।
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