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भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में पटाखे बेचने पर प्रतिबंध

Thu, 28 Oct 2021 11:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 11:21 PM IST
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Ban on selling firecrackers in overcrowded main markets
Ban on selling firecrackers in overcrowded main markets
हमीरपुर। दिवाली उत्सव के दौरान अग्निकांड रोकने के लिए जिलाधीश देवश्वेता बनिक ने जिला के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में दो से चार नवंबर तक पटाखे बेचने या जमा करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए देवश्वेता बनिक ने बताया कि 2 से 4 नवंबर तक हमीरपुर शहर में मिनी सचिवालय से अस्पताल तक और पेट्रोल पंप से भोटा चौक तक मुख्य बाजार में पटाखों की बिक्री या जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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इसी प्रकार मेन बाजार नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजार में भी यह पाबंदी लागू रहेगी। पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम की ओर से चिह्नित एवं अधिसूचित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने बताया कि इस अवधि के दौरान केवल लाइसेंस धारक व्यापारी ही पटाखे बेच सकते हैं या जमा कर सकते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने व्यापारियों तथा आम लोगों से इन सभी आदेशों की पालना करने की अपील की है।
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