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उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन 3 मई तक
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हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में उचित मूल्य की 7 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इन दुकानों के आवंटन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक कार्यालय में 3 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहले इन दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अब इनके आवेदन पत्र जिला नियंत्रक कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
जिला नियंत्रक शिव राम राही ने बताया कि यह दुकानें ग्राम पंचायत कड़साई के गांव कड़साई, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के गांव कनकरी, ग्राम पंचायत ललीण के गांव ललीण, बमसन खंड के गांव अवाहदेवी, सुजानपुर खंड के गांव बैरी, हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 में आवंटित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे स्थानीय निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं और उनके समूह को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाणपत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज जमा करने होंगे। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिला नियंत्रक ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्र नहीं होने पर आवेदन पत्र रद कर दिया जाएगा।
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जिला नियंत्रक शिव राम राही ने बताया कि यह दुकानें ग्राम पंचायत कड़साई के गांव कड़साई, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के गांव कनकरी, ग्राम पंचायत ललीण के गांव ललीण, बमसन खंड के गांव अवाहदेवी, सुजानपुर खंड के गांव बैरी, हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 में आवंटित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे स्थानीय निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं और उनके समूह को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाणपत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज जमा करने होंगे। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिला नियंत्रक ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्र नहीं होने पर आवेदन पत्र रद कर दिया जाएगा।
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