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Hamirpur (Himachal) News: पंचायत भवन में चौकीदार को दुकान आवंटित करने पर सचिव से जवाब तलब
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सौर पंचायत में किया था खंड विकास अधिकारी ने निरीक्षण
चौकीदार ड्यूटी के समय पर ही कर रहा दुकानदारी
तीन दिन के भीतर सचिव को जवाब देने के आदेश अन्यथा की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिझड़ी (हमीरपुर)। विकासखंड बिझड़ी के तहत सौर पंचायत के सचिव से खंड विकास अधिकारी कार्यालय ने पत्राचार के माध्यम से पंचायत चौकीदार को पंचायत भवन की ऊपरी मंजिल में दुकान आवंटित करने के संदर्भ में जवाब तलब किया है। दो दिन पूर्व जब खंड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत सौर का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि पंचायत भवन की दूसरी मंजिल पर पंचायत चौकीदार को किराये पर दुकान आवंटित की गई है और कुछ सामान उसने पंचायत घर के ऊपर वाले बरामदे में रखा हुआ है। जबकि, पंचायत चौकीदार की उपस्थिति 10 से पांच बजे के बीच निश्चित है और वह पंचायत का कर्मचारी है। लेकिन, वह अपनी दुकान का कार्य ड्यूटी टाइम में करता है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं।
वह अपना निजी कार्य ड्यूटी के समय में नहीं कर सकता है। ऐसे में पंचायत की ओर से चौकीदार को किस नियम के आधार पर निजी कार्य करने की छूट दी गई है तथा दुकान आवंटन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इस पर जवाब मांगा गया है। यह जवाब तीन दिन के भीतर देना होगा नहीं तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से नियमाें अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी बिझड़ी कुलवंत सिंह ने कहा कि इस पंचायत का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि पंचायत चौकीदार अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान पंचायत की ऊपरी मंजिल में ही अपना निजी दुकान भी चलाता है। इस संदर्भ में जवाब मांगा गया है। यह जवाब तीन दिन के भीतर देना होगा।
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चौकीदार ड्यूटी के समय पर ही कर रहा दुकानदारी
तीन दिन के भीतर सचिव को जवाब देने के आदेश अन्यथा की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिझड़ी (हमीरपुर)। विकासखंड बिझड़ी के तहत सौर पंचायत के सचिव से खंड विकास अधिकारी कार्यालय ने पत्राचार के माध्यम से पंचायत चौकीदार को पंचायत भवन की ऊपरी मंजिल में दुकान आवंटित करने के संदर्भ में जवाब तलब किया है। दो दिन पूर्व जब खंड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत सौर का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि पंचायत भवन की दूसरी मंजिल पर पंचायत चौकीदार को किराये पर दुकान आवंटित की गई है और कुछ सामान उसने पंचायत घर के ऊपर वाले बरामदे में रखा हुआ है। जबकि, पंचायत चौकीदार की उपस्थिति 10 से पांच बजे के बीच निश्चित है और वह पंचायत का कर्मचारी है। लेकिन, वह अपनी दुकान का कार्य ड्यूटी टाइम में करता है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं।
वह अपना निजी कार्य ड्यूटी के समय में नहीं कर सकता है। ऐसे में पंचायत की ओर से चौकीदार को किस नियम के आधार पर निजी कार्य करने की छूट दी गई है तथा दुकान आवंटन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इस पर जवाब मांगा गया है। यह जवाब तीन दिन के भीतर देना होगा नहीं तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से नियमाें अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी बिझड़ी कुलवंत सिंह ने कहा कि इस पंचायत का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि पंचायत चौकीदार अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान पंचायत की ऊपरी मंजिल में ही अपना निजी दुकान भी चलाता है। इस संदर्भ में जवाब मांगा गया है। यह जवाब तीन दिन के भीतर देना होगा।
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