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Hamirpur (Himachal) News: निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण न कराने वालों पर होगी कार्रवाई
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नवीनीकरण के लिए स्कूल प्रमुखों को 15 मार्च तक दिया गया समय
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले स्कूल प्रमुख आगामी सत्र में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। जिले में 300 निजी स्कूल हैं। इनमें से 10 फीसदी स्कूल प्रबंधकों ने मान्यता का नवीनीकरण नहीं करवाया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला हमीरपुर के सभी निजी स्कूलों के सत्र 2024-25 के नवीनीकरण के लिए पूर्व में 29 फरवरी और उसके उपरांत 15 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से नवीनीकरण करवाने के निर्देश दिए थे लेकिन कुछेक स्कूल प्रमुखों ने निर्देशों का पालन न करते हुए स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण नहीं कराई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर स्कूलों का डाटा तैयार कर उचित कार्रवाई जाएगी।
मान्यता के नवीनीकरण के लिए स्कूल प्रमुखों को वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपीडॉट जीओवीडॉट इन पर लॉग इन करने के बारे में कहा गया था। इसमें प्री प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यालयों को संबंधित बीईईओ को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करने जबकि, प्राइमरी से आठवीं और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने के बारे में कहा गया था। मान्यता नवीनीकरण दस्तावेजों में त्रुटियां होने के कारण अब स्कूल प्रमुखों के ऑनलाइन पुन: कार्यालय में जाकर दस्तावेजों को जमा कराना होगा।
निजी स्कूल प्रमुखों को मान्यता नवीनीकरण के लिए पहले 29 फरवरी और फिर उसके बाद 15 मार्च का समय दिया गया था, लेकिन कुछेक स्कूल प्रमुखों ने सही दस्तावेज जमा नहीं करवाएं हैं। ऐसे में स्कूल प्रमुख आगामी सत्र में स्कूलों में दाखिले नहीं करवा सकेंगे। -अशोक कुमार, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले स्कूल प्रमुख आगामी सत्र में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। जिले में 300 निजी स्कूल हैं। इनमें से 10 फीसदी स्कूल प्रबंधकों ने मान्यता का नवीनीकरण नहीं करवाया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला हमीरपुर के सभी निजी स्कूलों के सत्र 2024-25 के नवीनीकरण के लिए पूर्व में 29 फरवरी और उसके उपरांत 15 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से नवीनीकरण करवाने के निर्देश दिए थे लेकिन कुछेक स्कूल प्रमुखों ने निर्देशों का पालन न करते हुए स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण नहीं कराई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर स्कूलों का डाटा तैयार कर उचित कार्रवाई जाएगी।
मान्यता के नवीनीकरण के लिए स्कूल प्रमुखों को वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपीडॉट जीओवीडॉट इन पर लॉग इन करने के बारे में कहा गया था। इसमें प्री प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यालयों को संबंधित बीईईओ को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करने जबकि, प्राइमरी से आठवीं और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने के बारे में कहा गया था। मान्यता नवीनीकरण दस्तावेजों में त्रुटियां होने के कारण अब स्कूल प्रमुखों के ऑनलाइन पुन: कार्यालय में जाकर दस्तावेजों को जमा कराना होगा।
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निजी स्कूल प्रमुखों को मान्यता नवीनीकरण के लिए पहले 29 फरवरी और फिर उसके बाद 15 मार्च का समय दिया गया था, लेकिन कुछेक स्कूल प्रमुखों ने सही दस्तावेज जमा नहीं करवाएं हैं। ऐसे में स्कूल प्रमुख आगामी सत्र में स्कूलों में दाखिले नहीं करवा सकेंगे। -अशोक कुमार, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर।
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