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Hamirpur (Himachal) News: भारतीय जीवन बीमा निगम को 70 हजार रुपये हर्जाना
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हमीरपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम को जिला कंज्यूमर फोरम ने 70 हजार रुपये हर्जाना ठोंका है। पॉलिसी धारक को बीमार होने पर उपचार के क्लेम का भुगतान न करना एलआईसी प्रबंधन को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष डीडी ठाकुर ने उपभोक्ता और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता रसल सिंह के पक्ष में यह फैसला सुनाया है।
दरअसल हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 गांव मौहीं के निवासी रसल सिंह ने भारतीय जीवन बीमा निगम से जीवन आरोग्य पॉलिसी ली थी। जो कि 24 फरवरी 2016 से 24 फरवरी 2031 तक मान्य थी। इस बीच रसल सिंह बीमार पड़ गए। बीमार होने पर वह एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुए। जहां पर इलाज का कुल खर्च 20,804 रुपये बना। रसल सिंह ने एलआईसी के अधिकारी से अस्पताल में इलाज के लिए खर्च हुई राशि का भुगतान करने के लिए कहा लेकिन एलआईसी के अधिकारी भुगतान में आनाकानी करने लगे। क्लेम का भुगतान न होने पर अंत में रसल सिंह ने जिला कंज्यूमर फोरम में एलआईसी के खिलाफ शिकायत दी। यहां एलआईसी की ओर से कई तरह के तर्क दिए गए लेकिन इन तर्कों से कंज्यूमर फोरम संतुष्ट नहीं हुई। आखिर में जिला कंज्यूमर फोरम ने एलआईसी को पीड़ित उपभोक्ता के पक्ष में इलाज राशि 20,804 रुपये, 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और 20 हजार रुपये कानूनी खर्च की अदायगी करने के आदेश पारित किए।
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दरअसल हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 गांव मौहीं के निवासी रसल सिंह ने भारतीय जीवन बीमा निगम से जीवन आरोग्य पॉलिसी ली थी। जो कि 24 फरवरी 2016 से 24 फरवरी 2031 तक मान्य थी। इस बीच रसल सिंह बीमार पड़ गए। बीमार होने पर वह एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुए। जहां पर इलाज का कुल खर्च 20,804 रुपये बना। रसल सिंह ने एलआईसी के अधिकारी से अस्पताल में इलाज के लिए खर्च हुई राशि का भुगतान करने के लिए कहा लेकिन एलआईसी के अधिकारी भुगतान में आनाकानी करने लगे। क्लेम का भुगतान न होने पर अंत में रसल सिंह ने जिला कंज्यूमर फोरम में एलआईसी के खिलाफ शिकायत दी। यहां एलआईसी की ओर से कई तरह के तर्क दिए गए लेकिन इन तर्कों से कंज्यूमर फोरम संतुष्ट नहीं हुई। आखिर में जिला कंज्यूमर फोरम ने एलआईसी को पीड़ित उपभोक्ता के पक्ष में इलाज राशि 20,804 रुपये, 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और 20 हजार रुपये कानूनी खर्च की अदायगी करने के आदेश पारित किए।
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