फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   सर्वोच्च न्यायालय में कौशल की याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय में कौशल की याचिका खारिज

Sat, 05 Jan 2019 11:37 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jan 2019 11:37 PM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) गौन करौर के प्रिंसिपल पद की लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन, यहां पहुंचते ही प्रिंसिपल जगदीश कौशल की याचिका पहली ही पेशी में ही खारिज हो गई। शायद प्रदेश में यह पहला ट्रांसफर मामला होगा जो दिल्ली तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई 3 जनवरी को हुई। जिसमें न्यायाधीश उदय उमेश ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले में कोई ऐसा भी कारण इंटरफेयर करने का नहीं दिख रहा। इसलिए एलएलपी इज एकॉरडिंगली डिसमिस्ड।
विज्ञापन

ट्रिब्यूनल कोर्ट में करीब 8 माह तक यह केस चला, जिसमें प्रिंसिपल जगदीश कौशल के पक्ष में अंतिम फैसला आया। लेकिन, शिमला से ट्रांसफर होकर आए प्रिंसिपल राजेंद्र पाल के हाईकोर्ट में जाने से वहां ट्रिब्यूनल का फैसला ही बीते माह पलट गया। उच्च न्यायालय ने इस मामले में नवंबर माह में प्रदेश शिक्षा सचिव और निदेशक को एक हफ्ते में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए थे। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने राजेंद्र पाल को ही डाइट का प्रिंसिपल नियुक्त किया। हाईकोर्ट के फैसले पर कौशल सुप्रीम कोर्ट तक राहत पाने के लिए पहुंच गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दायर हो जाती तो कई साल यह केस चलता और पांच साल रहने का नियम जो बताया जा रहा, उससे भी ज्यादा समय यहीं गुजर जाता। उधर, प्रधानाचार्य राजेंद्र पाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जगदीश कौशल की याचिका खारिज हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed