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दुराचार का आरोपी पंचायत उपप्रधान होगा निष्कासित
Updated Fri, 08 Jun 2018 10:53 PM IST
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हमीरपुर। उपमंडल बड़सर के एक पंचायत उपप्रधान पर निष्कासन की तलवार लटक गई है। पंचायती राज विभाग ने आरोपी पंचायत उपप्रधान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पुलिस से आरोपी की रिमांड डिटेल मांगी है। विभाग का कहना है कि अगर आरोपी का रिमांड 14 दिन से अधिक का होगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। बड़सर उपमंडल की एक पंचायत के उपप्रधान के खिलाफ एक महिला ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
जहां से आरोपी को 15 दिन का रिमांड मिला था। अब पंचायती राज विभाग ने पुलिस से केस की डिटेल मांगी है। जिसमें आरोपी के रिमांड के दिन लिखित होंगे। इस आधार पर विभाग अब कार्रवाई करेगा। विभाग का कहना है कि अगर आरोपी को 14 दिन का रिमांड मिला होगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। आरोपी को न्यायालय से 15 दिन का रिमांड मिला है। इस हिसाब से पंचायत उपप्रधान का सस्पेंड होना तय है। अब पुलिस की रिपोर्ट का विभाग को इंतजार है। इसके बाद पंचायती राज विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इस संबंध में जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर का कहना है कि पुलिस से केस की डिटेल मांगी गई है। अगर प्रधान को 14 दिन से अधिक का रिमांड मिला होगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। विभाग मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है।
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जहां से आरोपी को 15 दिन का रिमांड मिला था। अब पंचायती राज विभाग ने पुलिस से केस की डिटेल मांगी है। जिसमें आरोपी के रिमांड के दिन लिखित होंगे। इस आधार पर विभाग अब कार्रवाई करेगा। विभाग का कहना है कि अगर आरोपी को 14 दिन का रिमांड मिला होगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। आरोपी को न्यायालय से 15 दिन का रिमांड मिला है। इस हिसाब से पंचायत उपप्रधान का सस्पेंड होना तय है। अब पुलिस की रिपोर्ट का विभाग को इंतजार है। इसके बाद पंचायती राज विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इस संबंध में जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर का कहना है कि पुलिस से केस की डिटेल मांगी गई है। अगर प्रधान को 14 दिन से अधिक का रिमांड मिला होगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। विभाग मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है।
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