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लापरवाही से गाड़ी चलाने पर तीन माह का कारावास
Updated Mon, 09 Apr 2018 10:35 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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हमीरपुर।
लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दोषी चालक को न्यायालय ने तीन माह के साधारण कारावास और तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम हमीरपुर विक्रांत चौहान ने सोमवार को दोषी चालक अजीत सिंह पुत्र विधि चंद निवासी बीड़ बगेहड़ा, तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर को आईपीसी की धारा 279, 337, 338 में 3/3 माह के साधारण कारावास की सजा और मोटर व्हीकल एक्ट 181 में एक माह के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी सतीश कुमार राठौर ने कहा कि नरेंद्र कुमार पुत्र प्रेम चंद वार्ड नंबर आठ ब्रह्मपुरी मोहल्ला सुजानपुर ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि तीन नवंबर 2012 को जब वह पैदल सड़क किनारे जा रहा था तो नर्वदेश्वर मंदिर के पास मोटरसाइकल पर सवार अजीत सिंह ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। स्थानीय दुकानदार नरेंद्र कुमार ने उसे घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया था। जहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था। इस बारे सुजानपुर थाना में मुकद्दमा दर्ज हुआ था। मुकद्दमे की तफ्तीश एएसआई हाकम सिंह और मुकद्दमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सतीश कुमार राठौर ने की है।
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